सुप्रीम कोर्ट ने 2002 गुजरात दंगों की पीड़िता को नौकरी और आवास पर संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2002 के गुजरात दंगों के दौरान पांच महीने की गर्भवती और सामूहिक बलात्कार की शिकार बिलकिस बानो को राज्य द्वारा प्रदान की गई नौकरी की पेशकश और आवास पर अपनी शिकायतों को लेकर संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने के लिए कहा।
मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने बानो का प्रतिनिधित्व कर रहीं वकील शोभा गुप्ता से कहा कि वह उनके हस्तक्षेप आवेदन को वापस ले लें और प्रतिनिधित्व करें।
पीठ ने कहा,
"आवेदक के लिए शोभा गुप्ता ने इस अदालत से संबंधित अधिकारियों के सामने एक प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्रता के साथ इस्तक्षेप आवेदन वापस लेने के लिए इस अदालत की अनुमति मांगी है। इस आवदेन को वापस लेने के आधार पर खारिज किया जाता है और प्रतिनिधित्व की अनुमति दी जाती है।"
12 अक्टूबर को, गुजरात सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया था कि उसने 50 लाख रुपये का भुगतान किया है और बानो को नौकरी प्रदान की है।
बानो ने अपने आवेदन में कहा कि वह राज्य सरकार द्वारा किए गए आवास के प्रस्ताव और नौकरी के प्रावधान के संबंध में शीर्ष अदालत के आदेश के अनुपालन से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत के आदेशों के अनुपालन के नाम पर केवल बातें ही की हैं।
इससे पहले, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुजरात सरकार के लिए अपील करते हुए कहा था कि राज्य ने अदालत के निर्देश के अनुसार बानो को 50 लाख रुपये और नौकरी दी है, और याचिका का विरोध किया।
बानो ने अधिवक्ता गुप्ता के माध्यम से दायर अपने आवेदन में कहा है कि आवास के स्थान पर राज्य सरकार ने केवल 50 वर्ग मीटर भूमि दी थी, जिसे अभिलेखों में उद्यान क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।
उन्होंने कहा कि जहां तक नौकरी का सवाल है, राज्य सरकार ने उन्हें निश्चित वेतन ग्रेड में एक विशेष परियोजना के लिए अनुबंध के आधार पर सिंचाई विभाग में चपरासी की नौकरी की पेशकश की है।
दरअसल पिछले साल 30 सितंबर को शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि गुजरात सरकार दो सप्ताह के भीतर 50 लाख मुआवजा, एक नौकरी और बानो को पसंद का आवास दे। शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार से पूछा था कि उसने शीर्ष अदालत के 23 अप्रैल, 2019 के पहले के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया और बानो को मुआवजा क्यों नहीं दिया।
बानो ने पहले शीर्ष अदालत को बताया था कि उसके आदेश के बावजूद गुजरात सरकार ने उन्हें कुछ भी प्रदान नहीं किया है।
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि उसके अप्रैल के आदेश में 50 लाख रुपये का मुआवजा, नौकरी और बानो को आवास देने का आदेश मामले के अजीबोगरीब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया था।
पीठ ने पिछले साल अप्रैल में राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर बानो को मुआवजा देने का निर्देश दिया था।
शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से मामले में शामिल पुलिस अधिकारियों को गलत तरीके से दिए गए पेंशन लाभ को वापस लेने के लिए भी कहा था।
बानो ने पहले पांच लाख रुपये के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और शीर्ष अदालत के समक्ष एक याचिका में राज्य सरकार से एक अनुकरणीय मुआवजे की मांग की थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 3 मार्च, 2002 को गोधरा दंगों के बाद अहमदाबाद के पास रंधिकपुर गांव में बानो के परिवार पर एक भीड़ ने हमला किया था।
बानो, उस समय पांच महीने की गर्भवती थी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके परिवार के कुछ सदस्यों को मार दिया गया। मामले की सुनवाई शुरू में अहमदाबाद में हुई।
हालांकि, बानो ने यह आशंका व्यक्त की कि गवाहों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और सीबीआई के सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2004 में मामला मुंबई स्थानांतरित कर दिया था।
21 जनवरी, 2008 को एक विशेष अदालत ने बानो के साथ बलात्कार करने और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या करने के लिए 11 लोगों को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों सहित सात व्यक्तियों को बरी कर दिया था।
बाद में दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ट्रायल कोर्ट की सजा को रद्द कर दिया गया।
उच्च न्यायालय ने 4 मई, 2017 को सात लोगों - पांच पुलिसकर्मियों और दो डॉक्टरों - को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 218 (अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना) और धारा 201 (सबूतों का छेड़छाड़) के तहत दोषी ठहराया।
शीर्ष अदालत ने 10 जुलाई, 2017 को दो डॉक्टरों और चार पुलिसकर्मियों की अपीलों को खारिज कर दिया था, जिनमें आईपीएस अधिकारी आर एस भगौरा भी शामिल थे जिन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा उनकी सजा को चुनौती दी थी जिसमें पीठ ने कहा था कि उनके खिलाफ "स्पष्ट रूप से स्पष्ट सबूत" थे। एक अधिकारी ने अपील नहीं की।