सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने हिमाचल प्रदेश में 875 पेड़ों की कटाई के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

Update: 2025-06-04 08:29 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में कथित तौर पर 875 पेड़ों की कटाई से संबंधित एक आवेदन के तत्काल उल्लेख पर विचार करने से इनकार किया।

आवेदक के वकील ने जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ के समक्ष उल्लेख किया कि राज्य में 875 पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर लंबित टीएन गोदावर्मन मामले में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया।

वकील ने जोर देकर कहा,

"आज ही पेड़ काटे जा रहे हैं।"

हालांकि खंडपीठ ने किसी भी उल्लेख पर विचार करने से इनकार कर दिया।

जस्टिस मिश्रा ने स्पष्ट किया कि किसी भी जूनियर बेंच को कोई उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी गई। मामले की जानकारी रजिस्ट्री को दी जानी चाहिए, जो फिर सीजेआई से निर्देश लेगी।

जस्टिस मिश्रा ने कहा:

"हम सीनियर बेंच नहीं हैं, हममें से कोई भी सीनियर नहीं है। आप रजिस्ट्री के समक्ष उल्लेख करें, रजिस्ट्री माननीय सीजेआई से निर्देश मांगेगी.... मामला हमारे समक्ष नहीं है और हम किसी भी उल्लेख पर विचार करने के लिए अधिकृत भी नहीं हैं।"

वकील ने जब बताया कि जस्टिस एजी मसीह टीएन गोदावर्मन में पर्यावरण संबंधी मुद्दों से संबंधित विभिन्न आवेदनों से निपटने वाली बेंच का हिस्सा हैं तो जस्टिस मिश्रा ने जवाब दिया, "जस्टिस मसीह भी अधिकृत नहीं हैं, मैंने प्राधिकरण देखा है।"

Tags:    

Similar News