सुप्रीम कोर्ट करेगा Delhi-NCR में BS-VI मानकों वाले वाहनों को चलने की अनुमति देने संबंधी याचिका पर सुनवाई

Update: 2025-07-24 06:52 GMT

सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा करने वाले वाहनों को उनकी जीवन अवधि (डीज़ल वाहनों के लिए 10 वर्ष और पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष) की परवाह किए बिना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चलने की अनुमति देने की मांग की गई थी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने वकील द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन का उल्लेख करने के बाद मामले को अगले सोमवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

वकील ने कहा कि ऐसे वाहनों को उनकी जीवन अवधि समाप्त होने के बाद भी चलने की अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आवश्यक है, क्योंकि ये अवधियां स्वयं न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई थीं।

2015 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने निर्देश दिया कि प्रदूषण से निपटने के लिए पुराने वाहनों - 10 वर्ष से अधिक पुराने डीज़ल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन - को अब Delhi-NCR में चलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। NGT के निर्देश को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था।

हाल ही में, दिल्ली सरकार ने आदेश दिया था कि 1 जुलाई, 2025 से पेट्रोलियम आउटलेट्स पर पुराने वाहनों को ईंधन की आपूर्ति नहीं की जाएगी। हालांकि, बाद में जनता की भारी प्रतिक्रिया के बाद इस निर्देश पर रोक लगा दी गई थी।

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