सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को दी गई आजीवन छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा
सुप्रीम कोर्ट ने CEC एक्ट 2023 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को दी गई छूट को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच लोक प्रहरी की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 16 को चुनौती दी गई।
खास बात यह है कि धारा 16 में कहा गया: फिलहाल लागू किसी भी अन्य कानून में कुछ भी होने के बावजूद, कोई भी कोर्ट किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई भी सिविल या आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं करेगा या जारी नहीं रखेगा, जो मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त है या था, उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य, चीज़ या बात के लिए, जब वह अपने आधिकारिक कर्तव्य या कार्य के निर्वहन में काम कर रहा था या करने का दिखावा कर रहा था।
प्रहरी की ओर से पेश हुए वकील एसएन शुक्ला ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को दी गई आजीवन छूट के मुद्दे पर ज़ोर दिया।
आगे कहा गया,
"एमएस गिल के मामले में संविधान बेंच ने फैसला सुनाया था कि अनुच्छेद 324 ECI को अपने आप में कानून नहीं बनाता है। विवादित प्रावधान ठीक वैसा ही करता है, CEC और EC को आजीवन, अभूतपूर्व छूट देता है, जो संविधान बनाने वालों ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को भी नहीं दी थी।"
शुक्ला ने यह भी बताया कि विवादित प्रावधान मूल बिल में नहीं था। इसे आखिरी मिनट में लाया गया। उन्होंने कहा कि बहस के दौरान, यह कहा गया कि बिल अनुच्छेद 324(2) के तहत लाया जा रहा है। हालांकि, अनुच्छेद 324 (2) केवल CEC और EC की नियुक्ति से संबंधित था और इसका सेवा शर्तों से कोई लेना-देना नहीं था।
वकील ने कोर्ट से विवादित प्रावधान पर रोक लगाने का भी आग्रह किया,
"स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए हो रहे लगातार अपूरणीय नुकसान की गंभीरता को देखते हुए।"
बेंच ने विवादित प्रावधान पर रोक लगाने से इनकार करते हुए इस बात पर नोटिस जारी किया,
"क्या इस तरह की छूट हमारे संवैधानिक ढांचे के अनुसार दी जा सकती है या नहीं।"
Case Details : LOK PRAHARI Versus UNION OF INDIA AND ANR.| W.P.(C) No. 1150/2025