तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को अडानी ग्रुप को लीज पर देने के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 मार्च को सुनवाई करेगा

Update: 2021-02-16 06:28 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल सरकार के अडानी एंटरप्राइजेज को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को लीज पर देने के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच को सुनवाई को 16 मार्च के लिए पोस्ट किया।

केरल सरकार और कुछ अन्य व्यक्तियों ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की हैं।

केरल हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2020 में अडानी एंटरप्राइजेज को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को लीज पर देने के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के फैसले को बरकरार रखा था, जिसके खिलाफ उक्त विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई हैं।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन की 3-न्यायाधीशों वाली पीठ ने सोमवार को कहा कि याचिकाएं दो सप्ताह के बाद सूचीबद्ध की जाएगी। फिर, वकीलों में से एक ने एक विशिष्ट तारीख देने के लिए पीठ से अनुरोध किया।

इसके बाद, पीठ ने तारीख देने पर सहमति व्यक्त की और याचिकाओं को 16 मार्च को सूचीबद्ध किया।

केरल सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की मनमानी और अवैध कार्रवाई को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। 19 अक्टूबर को केरल उच्च न्यायालय ने तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए अडानी एंटरप्राइजेज को दिए गए टेंडर के खिलाफ दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका में कहा गया है,

"इस तरह की रियायत देने में जनहित का अभाव है। हवाई अड्डे के बेहतर प्रबंधन के हित में नहीं होने के कारण निविदा प्रक्रिया सहित पूरी कार्यवाही और भारतीय हवाई अड्डे के प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा पूर्व में किए जा रहे उपक्रम का उल्लंघन करने के लिए रियायत देने का प्रयास करने सहित विभिन्न आधारों पर रिट याचिका दायर की गई है। भारत सरकार और राजस्व बंटवारे के आधार पर हवाई अड्डे को चलाने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बनाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।"

याचिका में कहा गया है कि अडानी को रियायत देना नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक पूर्व उपक्रम का उल्लंघन है जिसने राज्य सरकार द्वारा हवाई अड्डे को राजस्व साझा करने के आधार पर लेने और चलाने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बनाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।

यह प्रस्तुत किया गया कि अडानी के पास हवाई अड्डों के प्रबंधन में कोई पिछला अनुभव नहीं है और यह कि इसे ऐसी रियायत प्रदान करना सार्वजनिक हित में नहीं है, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, 1994 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

राज्य सरकार के लिए मामला बनाते हुए, याचिका का कहना है कि नेदुम्बासेरी में कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एर्नाकुलम द्वारा संचालित है और प्रायोजित कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (CIAL) दुनिया भर के अग्रणी हवाई अड्डों में से एक है ।

यह प्रस्तुत किया गया कि केरल के मुख्यमंत्री, 21.11.2018 को भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर सूचित किया कि राज्य सरकार ऐसा करने के लिए किसी कानूनी बाध्यता के बिना भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को भूमि हस्तांतरित करने में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है, और स्पष्ट समझ पर कि जब भी हवाई अड्डा प्राधिकरण ने हवाई अड्डे के प्रबंधन को किसी भी इकाई को हस्तांतरित करने की आवश्यकता महसूस की, तो केरल राज्य को एसपीवी बनाने से संबद्ध किया जाएगा।

केरल सरकार ने कहा है कि भारत सरकार ने केरल राज्य को यह आश्वासन दिया था कि जब तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के प्रबंधन में निजी क्षेत्र को शामिल करने का निर्णय लिया जाता है, तो भारत सरकार हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण में राज्य द्वारा किए गए योगदान को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से परामर्श करेगी। 

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