नकदी मामले में जांच रिपोर्ट के खिलाफ जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर 28 जुलाई को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट सोमवार (28 जुलाई) को जस्टिस यशवंत वर्मा द्वारा दायर उस रिट याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने इन-हाउस इंक्वारी कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें आवास पर नकदी विवाद में दोषी ठहराया गया।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ 'XXX बनाम भारत संघ और अन्य' टाइटल वाले इस मामले की सुनवाई करेगी।
गौरतलब है कि वर्तमान में मानसून सत्र के दौरान संसद में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया है।
पिछले हफ्ते सीनियर वकीलों कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, राकेश द्विवेदी, सिद्धार्थ लूथरा और सिद्धार्थ अग्रवाल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई के समक्ष इस याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया। चीफ जस्टिस ने मामले को उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई जिसके वे सदस्य नहीं हैं।
जस्टिस वर्मा ने पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश को भी चुनौती दी।
जस्टिस वर्मा का तर्क है कि इन-हाउस इंक्वारी कमेटी ने उन्हें जवाब देने का उचित अवसर दिए बिना ही निष्कर्ष निकाल लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि समिति ने पूर्व-निर्धारित तरीके से कार्यवाही की और कोई ठोस सबूत न मिलने पर भी सबूतों के बोझ को उलटकर उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले।
Case : XXX v. Union of India | Diary No.38664/2025