सुप्रीम कोर्ट ने मिशनरी संगठनों के खिलाफ 'अस्पष्ट और व्यापक' निर्देश मांगने वाली याचिका दायर करने के लिए NCPCR की आलोचना की
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मिशनरी संगठनों द्वारा कथित अवैध बाल व्यापार के खिलाफ "अस्पष्ट और व्यापक" निर्देश मांगने वाली रिट याचिका दायर करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की आलोचना की।
कोर्ट ने NCPCR की याचिका को "अजीब" करार दिया और कहा कि वैधानिक संगठन इस तरह की राहत के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 32 का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है और वैधानिक निकाय निजी नागरिकों के खिलाफ राहत मांगने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता।
यह याचिका 2020 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी द्वारा संचालित चैरिटी होम में बच्चों की अवैध बिक्री का आरोप लगाते हुए दायर की गई थी। NCPCR ने झारखंड राज्य में सभी "ऐसे संगठनों" की अदालत की निगरानी में समयबद्ध जांच की मांग की। इसने "समान संगठनों" की जांच के लिए हर राज्य में विशेष जांच दल के गठन की भी मांग की। झारखंड के अलावा, NCPCR ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश राज्यों को प्रतिवादी के रूप में जोड़ा।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस नोंग्मीकापम कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने राहत को "अस्पष्ट और सर्वव्यापक" पाते हुए याचिका खारिज की।
खंडपीठ ने कहा,
"हम पाते हैं कि मांगी गई राहतें, सबसे पहले, अस्पष्ट और सर्वव्यापक हैं। इसलिए न तो उन पर विचार किया जा सकता है और न ही उक्त राहतों पर विचार किया जा सकता है। इसलिए रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।"
अजीब याचिका
खंडपीठ ने आगे कहा कि वैधानिक निकाय भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 का हवाला देते हुए उपरोक्त प्रार्थनाओं की मांग करते हुए रिट याचिका दायर नहीं कर सकता।
खंडपीठ ने कहा,
"हमें यह अजीब लगता है कि वैधानिक निकाय, जैसे कि इस मामले में याचिकाकर्ता उपरोक्त राहत प्राप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 का हवाला दे रहा है। जब अनुच्छेद 32 नागरिकों के लिए उनके मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए है तो उक्त अनुच्छेद, किसी राज्य/संघ शासित प्रदेश के खिलाफ वैधानिक अधिकारियों द्वारा रिट याचिका दायर करने का आधार नहीं हो सकता है, जिससे वह कानून के तहत अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता के लिए निर्देश मांग सके। उक्त अनुच्छेद, वैधानिक निकायों या अधिकारियों द्वारा निजी नागरिकों के खिलाफ "मौलिक अधिकारों" के प्रवर्तन की मांग करने का आधार भी नहीं हो सकता। यह असंगत है और संविधान के तहत जो परिकल्पित है, उसके अनुरूप नहीं है।"
न्यायालय ने कहा कि NCPCR के पास बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत जांच करने और बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए कदम उठाने की शक्तियां हैं।
न्यायालय ने कहा,
"इन परिस्थितियों में हमें नहीं लगता कि याचिकाकर्ता-NCPCR द्वारा वर्तमान रिट याचिका में इस तरह की अस्पष्ट और सर्वव्यापक प्रार्थनाएं मांगी जा सकती थीं। इसलिए इसे खारिज किया जाता है।"
केस टाइटल: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाम झारखंड राज्य