BREAKING| रेणुकास्वामी हत्याकांड में कन्नड़ एक्टर दर्शन को मिली ज़मानत रद्द

Update: 2025-08-14 05:27 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने रेणुकास्वामी हत्याकांड में एक्टर दर्शन और अन्य आरोपियों को दी गई ज़मानत रद्द कर दी। कर्नाटक राज्य ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 13 दिसंबर, 2024 के ज़मानत आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें एक्टर को ज़मानत दी गई थी। एक्टर पर एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा को अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में अपने 33 वर्षीय 'प्रशंसक' की हत्या करने का आरोप है।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने 24 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। खंडपीठ ने राज्य से पूछा कि क्या उसके पास दो चश्मदीद गवाहों के बयान की पुष्टि करने के लिए कोई सबूत है कि दर्शन अपराध में शामिल थे। साथ ही खंडपीठ ने दर्शन को ज़मानत देने में हाईकोर्ट द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग पर गंभीर चिंताएं भी जताईं।

17 जुलाई को न्यायालय ने मौखिक रूप से यह भी कहा था कि वह कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा एक्टर दर्शन को ज़मानत देने के अपने विवेकाधिकार के प्रयोग से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। न्यायालय ने दर्शन के वकीलों से मौखिक रूप से यह भी कहा कि वे उचित कारण बताएं कि न्यायालय को हाईकोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप क्यों नहीं करना चाहिए।

जस्टिस पारदीवाला ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि हाईकोर्ट ने मूलतः अभियुक्तों के पक्ष में बरी करने का निर्णय दिया।

दर्शन ने कथित तौर पर जून 2024 में चित्रदुर्ग से मृतक का अपहरण किया और उसे बेंगलुरु के एक शेड में तीन दिनों तक प्रताड़ित किया था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, बाद में मृतक की इस प्रताड़ना के कारण मृत्यु हो गई और उसका शव एक नाले में फेंक दिया गया। सेशन कोर्ट द्वारा ज़मानत खारिज किए जाने के बाद अभियुक्त दर्शन, पवित्रा, अनु कुमार, लक्ष्मण एम, वी विनय, जगदीश, प्रदूष एस राव और नागराजू आर ने हाईकोर्ट में ज़मानत याचिका दायर की।

Case Details: THE STATE OF KARNATAKA Vs SRI DARSHAN ETC. ETC.|SLP(Crl) No. 516-522/2025

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