सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर CRPF कैंप एनकाउंटर में 10 लोगों की मौत की NIA जांच का स्टेटस मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मणिपुर के एक CRPF कैंप में 10 लोगों की हत्या की जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और मणिपुर राज्य से जवाब मांगा।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और एएस चंदुरकर की बेंच ने मामले पर विचार करने पर सहमति जताई और केंद्र और मणिपुर राज्य को नोटिस जारी किया।
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट विश्वजीत सिंह ने ज़ोर देकर कहा,
"कम-से-कम एक स्टेटस रिपोर्ट तो मांगी ही जा सकती है, हम (मृतक के परिवार वाले) जांच का स्टेटस जानने के हकदार हैं।"
कोर्ट ने आदेश देते हुए:
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की चल रही जांच का नतीजा जानने के लिमिटेड मकसद के लिए नोटिस जारी करें, जिसका जवाब 12.01.2026 को देना है।
यह रिट पिटीशन उन दस लोगों के माता-पिता ने फाइल की है, जिन्होंने 11 नवंबर, 2024 को मणिपुर के जिरीबाम जिले में CRPF कैंप के अंदर अपनी जान गंवा दी थी। अधिकारियों ने कहा कि वे मिलिटेंट थे जो CRPF कैंप पर हमला करने की कोशिश में जवाबी फायरिंग में मारे गए।
यह याचिका AoR शिवम बत्रा की मदद से फाइल की गई।
Case Details : VANRAMPANI vs. UNION OF INDIA | Diary No. - 44574/2025