सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को पश्चिम बंगाल OBC वर्गीकरण मामले की सुनवाई से रोका

Update: 2025-11-07 05:00 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के वर्गीकरण से संबंधित मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

अदालत पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग (सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण) अधिनियम, 2012 के तहत 77 समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के रूप में वर्गीकृत करने का हाईकोर्ट का 2024 का आदेश रद्द कर दिया गया।

पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से गुरुवार को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पीठ को सूचित किया कि हाईकोर्ट में कार्यवाही जारी है। गौरतलब है कि राज्य ने एक नई OBC सूची प्रकाशित की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने इस साल जून में रोक लगा दी थी। जुलाई में राज्य द्वारा दायर अन्य विशेष अनुमति याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के दूसरे फैसले पर रोक लगा दी थी।

प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए वकील ने अनुरोध किया कि मामले को किसी अन्य दिन के लिए पुनः सूचीबद्ध किया जाए।

चीफ जस्टिस ने चार हफ़्ते का समय देते हुए निर्देश दिया कि हाईकोर्ट अगले आदेश तक मामले की सुनवाई जारी न रखे।

"चार हफ़्ते बाद हम स्पष्ट करते हैं कि जब तक अगला आदेश पारित नहीं हो जाता, हाईकोर्ट को (मामले की) सुनवाई आगे नहीं बढ़ानी चाहिए।"

हाईकोर्ट के आचरण पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा:

"जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है, जब रिट याचिका पर पहले से ही स्थगन आदेश है तो हाईकोर्ट को इस पर (अश्रव्य) कार्यवाही क्यों करनी चाहिए..."

हाईकोर्ट से अपने समक्ष मामले पर विचार करने के लिए पीठ बदलने का अनुरोध करने की संभावना का संकेत देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा:

"शायद हमें अगले दिन यह देखना चाहिए कि इसकी सुनवाई किसी अन्य पीठ द्वारा की जानी चाहिए।"

सिब्बल ने आगे कहा,

"माईलॉर्ड, यह एक वास्तविक समस्या है।"

Case Details : THE STATE OF WEST BENGAL AND ANR. Versus AMAL CHANDRA DAS Diary No. - 27287/2024

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