एनजीटी की क्षेत्रीय पीठ को भोपाल से जबलपुर स्थानांतरित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Update: 2022-04-06 06:34 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010 के कार्यान्वयन से उत्पन्न 'विभिन्न विसंगतियों' को चुनौती देने वाली एक याचिका में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से एनजीटी की क्षेत्रीय पीठ को भोपाल से जबलपुर स्थानांतरित करने के निर्देश देने की भी मांग की है।

जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय ने आगे निर्देश दिया है कि पक्ष पांच दिनों में अपनी लिखित दलीलें दाखिल कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के साथ जिला बार एसोसिएशन, जिला जबलपुर द्वारा क्रमशः अपने सचिव और अध्यक्ष के माध्यम से याचिका दायर की गई है।

याचिकाकर्ताओं की विशिष्ट चुनौती भोपाल में एनजीटी की एक पीठ स्थापित करना और एनजीटी अधिनियम की धारा 14/22 की संवैधानिक वैधता भी है। उन्होंने तर्क दिया है कि एनजीटी की पीठों का गठन संपत कुमार बनाम भारत संघ में निर्धारित कानून और न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करते हुए मनमाने ढंग से किया गया है, जिसमें यह कहा गया था कि किसी ट्रिब्यूनल की क्षमता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसकी स्थायी सीट उस स्थान पर होनी चाहिए जहां हाईकोर्ट की मुख्य सीट या बेंच स्थित हो।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, एनजीटी अधिनियम के प्रावधानों में एक और संवैधानिक दुर्बलता, अधिनियम की धारा 14 आर/डब्ल्यू धारा 22 से संबंधित है, जिसके माध्यम से अनुच्छेद 226/227 के तहत हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र और भूमिका को बाहर रखा गया है, जैसा कि एल चंद्र कुमार मामले [और उसके बाद के फैसलों] में न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया है, ये असंवैधानिक होना चाहिए।

आगे यह तर्क दिया गया है कि हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को, संविधान की मूल रूप से बुनियादी विशेषता होने के कारण, किसी भी कानून के माध्यम से बाहर नहीं किया जा सकता है, यहां तक ​​​​कि एक संवैधानिक संशोधन के जरिए भी नहीं। इसलिए, याचिकाकर्ता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अधिनियम की धारा 14 आर/डब्ल्यू 22 के प्रावधान इस हद तक रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत हाईकोर्ट को उनकी मूल संवैधानिक शक्तियों से वंचित कर देते हैं।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी प्रस्तुत किया है कि भोपाल में एनजीटी की एक क्षेत्रीय पीठ को अंतिम रूप देने से पहले, उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय को एक विस्तृत प्रतिनिधित्व दिया था, जिस पर कभी विचार नहीं किया गया।

उन्होंने भारत संघ बनाम विमल भाल में न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, जिसमें उसने भोपाल सहित एनजीटी की विभिन्न पीठों के लिए बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं के समयबद्ध निर्माण के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए थे। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि जबलपुर में पहले से ही बुनियादी ढांचा मौजूद है और इसलिए यह एक उपयुक्त मामला है जहां न्यायालय भोपाल के बजाय जबलपुर में एनजीटी की पीठ स्थापित करने के लिए भारत संघ को निर्देश देने पर विचार कर सकता है।

एमओईएफ ने अपने जवाब में प्रस्तुत किया है कि अधिनियम की धारा 2 (एम) और धारा 14 के तहत कवर नहीं किए गए अन्य मुद्दों पर न्यायिक समीक्षा के लिए अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका पर विचार करने में हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने मिनर्वा मिल के मामले में अदालत के अवलोकन को इंगित करने के लिए निर्णय का उल्लेख किया कि प्रभावी परिवर्तनकारी संस्थागत तंत्र या न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था हमेशा संसद द्वारा की जा सकती है।

जबलपुर में एनजीटी की क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने के संबंध में, मंत्रालय ने प्रस्तुत किया है कि यदि किसी अन्य स्थान पर एक बेंच स्थापित करना आवश्यक समझा जाता है, तो केंद्र सरकार तदनुसार विचार करेगी। हालांकि, एनजीटी अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 4 (बी) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार की सर्किट प्रक्रिया द्वारा आवेदन, अपील और अन्य मामलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया प्रदान करने के अलावा अन्य स्थान पर बैठने के सामान्य स्थान का नियम एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में आता है।

मंत्रालय ने दावा किया है कि उक्त प्रावधान पूरी तरह से संपत कुमार मामले में न्यायालय की टिप्पणियों के अनुरूप है। इसके साथ ही मंत्रालय ने निष्कर्ष निकाला है कि हाईकोर्ट के स्थानों पर एनजीटी की पीठ स्थापित करने के लिए याचिकाकर्ताओं का तर्क पूरी तरह से गलत है।

केस: एमपी हाईकोर्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन और अन्य बनाम पर्यावरण और वन मंत्रालय सचिव के माध्यम से भारत संघ, और अन्य।

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




Tags:    

Similar News