सुप्रीम कोर्ट ने BJP MP तेजस्वी सूर्या के खिलाफ FIR दर्ज करने की याचिका खारिज की, कहा- मामले का राजनीतिकरण न करें

Update: 2025-07-21 07:08 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ किसान की आत्महत्या के बारे में कथित तौर पर फर्जी खबर फैलाने के आरोप में दर्ज आपराधिक मामला रद्द करने की चुनौती पर विचार करने से इनकार कर दिया।

चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोदचंद्रन की खंडपीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हावेरी जिले में एक किसान की आत्महत्या के संबंध में कथित तौर पर 'फर्जी खबर' फैलाने के आरोप में BJP MP तेजस्वी सूर्या के खिलाफ दर्ज मामला रद्द कर दिया गया था।

खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए न्यायालय के समक्ष कानूनी मामलों का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी।

चीफ जस्टिस ने कहा:

"यह क्या है? मामले का राजनीतिकरण मत करो। अपनी लड़ाई मतदाताओं के सामने लड़ो। याचिका जुर्माने के साथ खारिज की जाती है।"

बता दें, 7 नवंबर, 2024 को सूर्या ने कन्नड़ समाचार पोर्टलों का आर्टिकल शेयर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि किसान रुद्रप्पा चन्नप्पा बालिकाई ने वक्फ बोर्ड द्वारा अपनी ज़मीन पर कब्ज़ा किए जाने का पता चलने के बाद आत्महत्या कर ली थी।

बाद में यह पता चलने पर कि ये दावे निराधार है। इसके बाद पोस्ट हटा दी गई।

हावेरी ज़िले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने स्पष्ट किया कि रुद्रप्पा चन्नप्पा बालिकाई की आत्महत्या 6 जनवरी, 2022 को हुई थी, लेकिन इसका वक्फ बोर्ड के किसी भूमि विवाद से कोई संबंध नहीं था, बल्कि फसल नुकसान और बकाया ऋणों के कारण वित्तीय दबाव के कारण हुआ था।

इसके बाद पुलिस ने 7 नवंबर को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(2) के तहत विभिन्न समूहों के बीच घृणा, दुर्भावना या दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले बयानों को प्रकाशित या प्रसारित करने के आरोप में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया।

Case Details : STATE OF KARNATAKA vs. L.S. TEJASVI SURYA| Diary No. - 26570/2025

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