'एडवोकेट यह क्या फाइल कर रहे हैं?': सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी विध्वंस को चुनौती देने वाली वकीलों की जनहित याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार किया
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपनी रजिस्ट्री को उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी अधिसूचना रद्द करने की मांग करने वाली याचिका सूचीबद्ध करने के लिए कहा, जिसमें दंगा प्रभावित जहांगीरपुरी में विध्वंस अभियान की अधिसूचना जारी की गई थी।
वकीलो की इस याचिका में उक्त अधिसूचना रद्द करने की मांग करने के साथ साथ इस प्रक्रिया में हुए नुकसान से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे की भी मांग की। इस याचिका को इस संबंध में लंबित अन्य याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध करने को कहा गया। हालांकि कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया।
"हम इसे उन (जहांगीरपुरी) मामलों के साथ सूचीबद्ध करेंगे। वहां के न्यायाधीशों को समझाएं। हम नोटिस जारी नहीं करेंगे।"
यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों ने दायर की थी।
जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि प्रभावित पक्षों ने नहीं बल्कि वकीलों ने वर्तमान याचिका दायर की है।
बेंच ने यह नोट किया,
"यह क्या है? एडवोकेट फाइल कर रहे हैं। हमने कहा कि इस पर राजनीतिक दल को हम नहीं सुनेंगे, हम एडवोकेट को इस पर क्यों सुनें?"
जस्टिस राव के नेतृत्व वाली एक पीठ इससे पहले ने दक्षिणी दिल्ली में विध्वंस अभियान को चुनौती देने वाली याचिका में नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था क्योंकि इसे एक राजनीतिक दल, सीपीआई (एम) द्वारा दायर किया गया था।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट प्रशांत भूषण ने प्रस्तुत किया कि पीड़ित पक्ष समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित हैं, इसलिए अधिकारियों द्वारा उन पर दबाव डाला जा रहा है। इसीलिए वकीलों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
उन्होंने कहा,
"यह एक क्लासिक मामला है कि जहां पीड़ित इतने गरीब और कमजोर हैं, उन पर दबाव डाला जा रहा है।"
जस्टिस राव ने कहा कि पहले जब याचिका का उल्लेख किया गया था तो पीठ इस पर ध्यान देने के लिए उत्सुक नहीं थी।
उन्होंने कहा,
'जब जहांगीरपुरी मामले को उठाया जा रहा था तो इसका जिक्र किया गया। हमने कहा था कि हम इस पर विचार नहीं करेंगे।'
अपनी याचिका को अलग बताने के प्रयास में भूषण ने प्रस्तुत किया -
"इसमें अधिक व्यापक प्रार्थनाएं हैं। मुआवजे के लिए प्रार्थना है।"
याचिका में कहा गया है कि दिल्ली भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर को पत्र भेजा, जिसमें जहांगीरपुरी में 'दंगाइयों' के अवैध निर्माण की पहचान करने और उसे ध्वस्त करने के लिए कहा गया। सहायक आयुक्त, नागरिक कार्यालय लाइन्स ने जहांगीरपुरी क्षेत्रों में तीन दिन की अवधि के भीतर 'अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कार्यक्रम' चलाने का नोटिस जारी किया।
20.04.2022 को अधिकारियों ने विध्वंस अभियान को आगे बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस मुद्दे का उल्लेख किया गया और यथास्थिति का आदेश पारित किया गया। दुर्भाग्य से साइट पर मौजूद अधिकारियों ने यह कहते हुए अभियान जारी रखा कि वे आदेश की एक प्रति का इंतजार कर रहे हैं। उसी के मद्देनजर, वर्तमान मामले का सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उल्लेख किया गया था और अंत में, अभियान को रोक दिया गया।
याचिका में कहा गया है कि जहांगीरपुरी में किया गया विध्वंस अभियान दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 343 के तहत था, जिसके तहत उन लोगों को नोटिस भेजा जाना चाहिए, जिनके निर्माण को ध्वस्त किया जाना है और उन्हें कारण दिखाने का अवसर प्रदान किया जाना है। यह संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का भी उल्लंघन है। न्यायालय के यथास्थिति के आदेश की पूर्ण अवहेलना करते हुए अधिकारियों ने विध्वंस जारी रखा।
याचिका में यह भी कहा गया है कि पुलिस आयुक्त, दिल्ली को विध्वंस आदेश को लागू करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, जो कि प्रथम दृष्टया शून्य था । यह आरोप लगाया गया कि'अतिक्रमण हटाने का अभियान' एक चाल है, और दुर्भावनापूर्ण और बाहरी विचार से प्रेरित है और खुले तौर पर मनमाना होने के अलावा सत्ता का दुरुपयोग है।
याचिका में कहा गया है कि रहस्यमय तरीके से इलाके में सांप्रदायिक झड़प के बाद ही विध्वंस अभियान शुरू किया गया।
केस टाइटल : मधु शरण और अन्य। बनाम एनडीएमसी और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) नंबर 340/2022