सुप्रीम कोर्ट ट्रॉमा केयर अधिकार के लिए SOP पर कर रहा विचार, अटॉर्नी जनरल से मांगी सहायता
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नागरिकों के ट्रॉमा केयर के अधिकार की रक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने का प्रस्ताव रखा है। इस संबंध में अदालत ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि से सहायता प्रदान करने और विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए रुख पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।
जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए कहा,
"यह प्रतीत होता है कि राज्य सरकारों के परामर्श से मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करना उचित हो सकता है... हम अटॉर्नी जनरल से अनुरोध करना उचित समझते हैं कि वे विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के रुख की जांच करने में अपने पद का उपयोग करते हुए सहायता प्रदान करें। याचिकाकर्ताओं को अवसर देने के बाद वे रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं।"
खंडपीठ ने कहा कि उठाए गए मुद्दे समान अवसर और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित हैं। अटॉर्नी जनरल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर SOP तैयार करने के लिए आगे निर्देश जारी किए जा सकते हैं, "जिसका संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा देश के नागरिकों के लाभ के लिए सामान्य रूप से पालन किया जा सकता है।"
मामले को 6 महीने बाद सूचीबद्ध किया गया।
Case Title: SAVELIFE FOUNDATION v. UNION OF INDIA, W.P.(C) No.726/2024