सुप्रीम कोर्ट ने रिटेल पेट्रोलियम आउटलेट्स में वेपर रिकवरी सिस्टम लगाने के निर्देश जारी किए

Update: 2023-03-15 06:29 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले और 300 केएल/माह से अधिक टर्नओवर वाले शहरों में स्थित सभी खुदरा पेट्रोलियम आउटलेट वेपर रिकवरी सिस्टम (वीआरएस) सिस्टम लगाएंगे। यह 4 जून, 2021 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र में निर्धारित नई समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।

जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने देश भर में खुदरा पेट्रोलियम आउटलेट्स में वीआरएस लगाने के संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, चेन्नई बेंच द्वारा जारी निर्देशों की पुष्टि की।

पीठ ने कहा,

"सीपीसीबी यह सुनिश्चित करेगा कि एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश के पैरा 69 (i) और (ii) में दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का कानूनी दायित्व होगा कि वीआरएस सिस्टम की स्थापना के संबंध में एनजीटी द्वारा जारी निर्देशों का पालन सीपीसीबी द्वारा निर्धारित नई समय सीमा के भीतर किया गया है।"

पीठ ने हालांकि एनजीटी द्वारा जारी किए गए निर्देशों को रद्द कर दिया, जिसमें नए पेट्रोलियम आउटलेट के लिए सहमति से स्थापना (सीटीई) और सहमति से संचालन (सीटीओ) को अनिवार्य बनाया गया। एनजीटी का निर्देश कि मौजूदा पेट्रोलियम आउटलेट्स को 6 महीने के भीतर स्थापित करने के लिए सहमति प्राप्त करनी चाहिए, उसको भी खारिज कर दिया गया।

दिसंबर 2021 में पारित एनजीटी के आदेश के खिलाफ तेल विपणन कंपनियों द्वारा दायर अपील में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया।

जस्टिस पारदीवाला द्वारा लिखे गए फैसले में एनजीटी अधिनियम 2010 की योजना की भी जांच की गई कि क्या एनजीटी के पास सीपीसीबी को निर्देश देने का अधिकार है कि वह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे प्राप्त करे। सीटीई और सीटीओ पूरे देश में सभी पेट्रोलियम खुदरा दुकानों के लिए अनिवार्य है।

पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि निर्देश जारी करने के लिए एनजीटी अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के भीतर अच्छी तरह से किया। हालांकि, पीठ ने कहा कि सीपीसीबी के मौजूदा दिशानिर्देशों के मद्देनजर पेट्रोलियम आउटलेट्स के लिए सीटीई और सीटीओ अनिवार्य करने के निर्देश अनावश्यक है।

पीठ ने सीपीसीबी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ऊपर संदर्भित उसके दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन किया जाता है और एक बार दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन करने के बाद आरओ शुरू करने/संचालित करने के लिए सीटीई और सीटीओ प्राप्त करने का कोई निर्देश नहीं दिया जाता है।

सीटीई और सीटीओ से संबंधित निर्देशों को खारिज करते हुए बेंच ने आदेश दिया,

"हमने पैरा 69(iii) और (iv) में निहित आदेश में एनजीटी द्वारा जारी किए गए निर्देशों को खारिज कर दिया। इसके बजाय, हम सीपीसीबी को निर्देश देते हैं कि वह सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दें कि इसके द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए। दिनांक 07.01.2020 के कार्यालय ज्ञापन का कड़ाई से पालन किया जाता है। यदि सीपीसीबी द्वारा दिनांक 07.01.2020 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में से किसी का भी उल्लंघन होता है तो संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दोषी आउटलेट के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करेगा।"

केस टाइटल: मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम वीबीआर मेनन और अन्य

साइटेशन: लाइवलॉ (एससी) 185/2023

हेडनोट्स- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 - सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी चेन्नई के निर्देशों को बरकरार रखा है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले और 300 केएल/माह से अधिक टर्नओवर वाले शहरों में सभी पेट्रोलियम आउटलेट वेपर रिकवरी सिस्टम (वीआरएस) तंत्र स्थापित करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट एनजीटी के निर्देशों को अलग करता है कि नए पेट्रोलियम आउटलेट्स को अनिवार्य रूप से स्थापित करने के लिए सहमति प्राप्त करनी चाहिए और मौजूदा आउटलेट्स को संचालित करने के लिए सहमति होनी चाहिए।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 -एनजीटी के पास सीपीसीबी को निर्देश देने का अधिकार है कि वह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करे - पैरा 44, 47

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