Arms Act | बटनदार चाकू पर प्रतिबंध केवल तभी लागू होता है, जब चाकू 'निर्माण, बिक्री या बिक्री या परीक्षण के लिए' हो: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-12-04 06:57 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने बटनदार चाकू रखने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आर्म्स एक्ट (Arms Act) का मामला खारिज कर दिया।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई की, जिसमें अपीलकर्ता पर बटनदार चाकू (जिसकी लंबाई 31.5 सेमी (ब्लेड की लंबाई 14.5 सेमी और हैंडल 17 सेमी) और चौड़ाई 3 सेमी) रखने का आरोप लगाया गया, जो आर्म्स एक्ट, 1959 और 1980 के डीएडी नोटिफिकेशन का उल्लंघन करता है।

FIR और चार्जशीट को चुनौती दी गई क्योंकि चाकू उल्लंघन के लिए विनिर्देशों को पूरा नहीं करता।

दिल्ली सरकार की 29 अक्टूबर, 1980 की डीएडी अधिसूचना में कहा गया कि 'केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कोई भी व्यक्ति स्प्रिंग संचालित चाकू, गैरिडर चाकू, बटनदार चाकू और अन्य चाकू का निर्माण, बिक्री या बिक्री या परीक्षण के लिए अपने पास नहीं रखेगा, जो 7.62 सेमी या उससे अधिक लंबाई और 1.72 सेमी या उससे अधिक चौड़ाई वाले तेज धार वाले ब्लेड वाले किसी अन्य यांत्रिक उपकरण से खुलते या बंद होते हों।'

हाईकोर्ट ने आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 25, 54 और 59 के तहत दंडनीय आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील की गई।

हाईकोर्ट का निर्णय दरकिनार करते हुए जस्टिस मेहता ने अपने निर्णय में कहा,

"जिस अधिसूचना के तहत 7.62 सेमी या उससे अधिक लंबाई और 1.72 सेमी या उससे अधिक चौड़ाई वाले बटनदार चाकू को आर्म्स एक्ट की शरारत के तहत लाया गया, वह केवल तभी लागू होगी जब बरामद चाकू का उद्देश्य निर्दिष्ट उद्देश्य अर्थात 'निर्माण, बिक्री या बिक्री या परीक्षण के लिए कब्जा' हो, जैसा कि डीएडी अधिसूचना में दर्शाया गया।"

न्यायालय ने आगे कहा,

"स्पष्ट रूप से धारा 173 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट को देखने पर इस बात का कोई संकेत भी नहीं मिलता कि अपीलकर्ता के पास उक्त बटनदार चाकू है, जो डीएडी अधिसूचना में दर्शाए गए किसी भी निषिद्ध श्रेणी के लिए था। इसलिए जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों की समग्रता इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं कि बटनदार चाकू के कब्जे में पाए जाने मात्र से अपीलकर्ता ने डीएडी अधिसूचना का उल्लंघन किया है।"

तदनुसार, न्यायालय ने माना कि आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54 और 59 के तहत अपराध के लिए आरोपित आरोप पत्र के अनुसरण में अपीलकर्ता के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। तदनुसार, लंबित मामला रद्द कर दिया गया और अपील स्वीकार कर ली गई।

केस टाइटल: इरफान खान बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)

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