सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा पर ट्वीट को लेकर एफआईआर के खिलाफ मणिपुर की पत्रकार को अंतरिम राहत दी

Update: 2023-12-05 05:41 GMT
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा पर ट्वीट को लेकर एफआईआर के खिलाफ मणिपुर की पत्रकार को अंतरिम राहत दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (04.11.2023) को मणिपुर हिंसा के संबंध में किए गए ट्वीट्स के लिए पत्रकार मेकपीस सितल्हो के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कार्यवाही पर रोक लगाई।

सितल्हो की ओर से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि वह फुलब्राइट स्कॉलर हैं, जो कुछ ट्वीट्स के लिए एफआईआर का सामना कर रही हैं।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सितल्हो को अंतरिम राहत दी और फिलहाल उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया।

आदेश सुनाते हुए सीजेआई ने कहा,

"अगले आदेशों तक उनके खिलाफ एफआईआर से संबंधित कार्यवाही पर रोक रहेगी। नोटिस जारी करें। मणिपुर सरकार के सरकारी वकील को भेजें।"

केस टाइटल: मेकपीस सितलहौ बनाम मणिपुर राज्य और अन्य। डब्ल्यू.पी.(सीआरएल) नंबर 620/2023

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