सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले मामले में क्रिश्चियन मिशेल को जमानत दी

Update: 2025-02-18 10:15 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज मामले में ब्रिटिश आर्म्स कंसल्टेंट क्रिश्चियन जेम्स मिशेल को जमानत दी।

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 25 सितंबर, 2024 को उसे जमानत देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ मिशेल ने विशेष अनुमति याचिका दायर की।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इस शर्त के साथ जमानत दी कि वह अपना पासपोर्ट नवीनीकृत कराए और बाद में उसे सरेंडर कर दे।

मामले की सुनवाई सुबह हुई। हालांकि, CBI के वकील ने कुछ समय मांगा। जब कोर्ट ने जमानत देने की इच्छा जताई तो वकील ने कहा कि याचिका केवल मेडिकल आधार पर जमानत मांगने के लिए दायर की गई।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई लंच के बाद रखी। जब मामले की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने सुनवाई में देरी पर सवाल उठाया।

जस्टिस नाथ ने प्रतिवादी के वकील से पूछा:

"आप उसे हिरासत में क्यों रखना चाहते हैं, जबकि 6 साल बाद आपने आरोपपत्र दाखिल कर दिया और जांच पूरी हो चुकी है?"

CBI के वकील ने जवाब दिया:

"इस व्यक्ति को प्रत्यर्पित किया गया और इसलिए उसे भारत लाया गया।"

इस पर जस्टिस नाथ ने जवाब दिया:

"मुकदमे के बारे में क्या? आपने मुकदमा शुरू ही नहीं किया।"

जस्टिस मेहता ने आगे कहा:

"अभियोजक के रूप में यह आपका कर्तव्य है। आपको इन सभी छह सालों तक किसने रोका?"

मिशेल का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट अल्जो के जोसेफ ने कहा कि जांच अभी पूरी नहीं हुई।

उन्होंने कहा:

"आगे की जांच के लिए उन्होंने समय मांगा। वे अभी भी उन दस्तावेजों पर निर्भर हैं, जो विभिन्न देशों से आने हैं। वे मुझ पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, यानी मेरी वजह से ही मुकदमा पूरा नहीं हुआ।"

इससे जस्टिस मेहता और भड़क गए और उन्होंने कहा:

"क्या आप किसी भी दस्तावेज से एक भी पंक्ति ढूंढ सकते हैं, जो कहती हो कि जांच अभी भी जारी है?"

CBI के वकील ने प्रार्थना की कि मामले को शुक्रवार को रखा जाए और वे आगे की जांच के बारे में निर्देश मांगेंगे और पूछेंगे कि क्या CBI इसे जारी रखना चाहती है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मिशेल को जमानत पर रिहा किया जा रहा है और CBI उसकी आगे की जांच जारी रख सकती है।

जस्टिस मेहता ने कहा:

[जिस तरह से आप अभी चल रहे हैं], आपके आचरण को देखते हुए आप अगले 25 वर्षों में भी मुकदमा पूरा नहीं कर पाएंगे।"

केस टाइटल: क्रिश्चियन जेम्स मिशेल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो | एसएलपी (सीआरएल) नंबर 17016/2024

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