सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के आरोप में आज़म खान की ट्रायल ट्रांसफर याचिका खारिज की

Update: 2025-07-14 10:00 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आज़म खान द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका खारिज की। इस याचिका में खान ने उत्तर प्रदेश में लंबित 2007 के भड़काऊ भाषण मामले की सुनवाई को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। इस आधार पर कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई।

खान की दलील थी कि कथित भड़काऊ भाषण की फाइल रिकॉर्ड में वीडियो क्लिप के रूप में प्रस्तुत की गई, लेकिन उसमें छेड़छाड़ करके उसे ऑडियो फाइल में बदल दिया गया।

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन.के. सिंह की खंडपीठ के समक्ष खान की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने क्लिपिंग की प्रमाणित प्रति प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि मूल साक्ष्य एक वीडियो क्लिपिंग है।

उन्होंने कहा:

"यदि आपको इसे वीडियो से ऑडियो में बदलने की अनुमति दी जाती है तो उस ऑडियो पर विचार किया जाएगा और मुझे दोषी ठहराया जाएगा। वास्तव में, अदालती रिकॉर्ड बदल दिए गए हैं।"

हालांकि, जस्टिस सुंदरेश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह मामले को स्थानांतरित करने का आधार नहीं हो सकता।

जस्टिस सुंदरेश ने ट्रांसफर याचिका खारिज करते हुए कहा,

"आप जो भी करना चाहें, यह स्थानांतरण का आधार नहीं है।"

अदालत ने आदेश दिया:

"याचिका का यह निपटारा याचिकाकर्ता को अदालती अभिलेखों में बदलाव के संबंध में उपाय खोजने में बाधा नहीं बनेगा।"

Case Title: MOHAMMAD AZAM KHAN v. THE STATE OF UTTAR PRADESH, T.P.(Crl.) No. 653/2023

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