"लो केस लोड": सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य में एनजीटी बेंच स्थापित करने की याचिका खारिज की

Update: 2022-05-18 15:36 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) एक्ट 2010 की धारा 3 की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए अपने फैसले में यह भी देखा कि एनजीटी बेंचों की सीट अत्यावश्यकता के अनुसार स्थापित हो सकती है, लेकिन हर राज्य में एनजीटी बेंच स्थापित करना आवश्यक नहीं है।

जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा,

" जैसा कि सुझाव दिया गया है, यदि सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में एनजीटी बेंच स्थापित की जाती हैं तो इन फोरम के न्यायाधीशों और अन्य सदयों को अपना अंगूठा घुमाते हुए देखा जा सकता है।"

रिट याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन और जिला बार एसोसिएशन ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010 के अधिकार को चुनौती दी थी। उन्होंने सभी जगहों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बेंच स्थापित करने के निर्देश जारी करने की मांग की थी।

याचिकाओं में ऐसी जगहों पर एनजीटी बेंच स्थापित करने की मांग की गई थी, जहां हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट स्थित है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि भोपाल में एनजीटी की बेंच की प्रस्तावित स्थापना संवैधानिक नहीं है।

याचिकाकर्ताओं के द्वारा उठाए गए मुद्दों में से एक इस प्रकार तैयार किया गया था: क्या एनजीटी की एक सीट हर राज्य में होनी चाहिए? यदि हां, तो क्या उन्हें हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर स्थापित किया जाना चाहिए, जो इस मामले में भोपाल के बजाय जबलपुर होना चाहिए।

याचिका में एसपी संपत कुमार बनाम भारत संघ में की गई एक टिप्पणी का हवाला दिया गया जिसमें कहा गया कि किसी भी ट्रिब्यूनल की प्रभावकारिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए उसकी सीट उस स्थान पर होनी चाहिए जहां हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट स्थित हो।

पीठ ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि एनजीटी और कैट द्वारा निपटाए गए मामलों की मात्रा तुलनीय नहीं है।

अदालत ने देखा,

" सेवा से संबंधित मामलों की बड़ी संख्या को देखते हुए यह सुझाव दिया गया कि कैट की बेंच प्रत्येक हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर स्थित होनी चाहिए। लेकिन ऐसा तर्क एनजीटी पर लागू नहीं हो सकता, जहां इसकी स्थापना की तारीख से 31.3.2022 को कुल मिलाकर ज़ोन-वार पेंडेंसी केवल 2237 मामले हैं, इसलिए, एसपी संपत [सुप्रा] में अनुपात उन याचिकाकर्ताओं की सहायता नहीं करता जो चाहते हैं कि एनजीटी बेंच को भोपाल से जबलपुर में स्थानांतरित किया जाए, जहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट स्थित है ...।

कम केस लोड के साथ यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा सुझाए गए सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में एनजीटी बेंच स्थापित की जाती हैं तो इन फोरम के न्यायाधीशों और अन्य सदस्यों को अपना अंगूठा घुमाते हुए देखा जा सकता है। तदनुसार प्रत्येक राज्य में एक एनजीटी बेंच को अनुमति देने का कोई आधार नहीं दिखता है।" 

अदालत ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि एनजीटी की सीट जबलपुर में होनी चाहिए जहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट स्थित है।

अदालत ने कहा,

"बेंच का स्थान जहां तक ​​संभव हो, तीनों राज्यों के वादियों के लिए सुविधाजनक और सुलभ होना चाहिए। यहां उत्तरदाताओं का अनुमान है कि भोपाल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संबंध में केंद्रीय रूप से स्थित है। इसके अलावा, भोपाल की राजधानी होने के नाते मध्य प्रदेश, अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और बिना किसी कठिनाई के सुलभ है। यह हमारे लिए सराहनीय होगा कि भोपाल एनजीटी के लिए एक अच्छा स्थान है जो तीन राज्यों के वादियों की आवश्यकता पूरी करता है। "

मामले का विवरण

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ 

2022 लाइव लॉ (एससी) 495 | WP(C) 433/2012

कोरम: जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस हृषिकेश रॉय

निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




Tags:    

Similar News