Drugs & Cosmetics Act | धारा 26ए के तहत अधिसूचना के बिना व्यापार प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

Update: 2025-01-09 11:55 GMT
Drugs & Cosmetics Act | धारा 26ए के तहत अधिसूचना के बिना व्यापार प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों को खारिज कर दिया, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट का फैसला बरकरार रखा गया था। उक्त फैसले में उन्होंने 'इलायची के सुगंधित टिंचर' के व्यापार को इस आधार पर प्रतिबंधित किया था कि इसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत अधिक है। इसलिए यह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत प्रतिबंधित वस्तु है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने कहा कि जनहित के कारणों से किसी औषधि पर प्रतिबंध लगाने या उसे प्रतिबंधित या प्रतिबंधित घोषित करने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है, जैसा कि डीएंडसी अधिनियम, 1940 की धारा 26ए में प्रावधान किया गया।

अधिनियम की धारा 26ए का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा:

"यह एकमात्र वैधानिक तंत्र है, जिसके माध्यम से किसी औषधि को, जो पहले अनुमेय थी, प्रभावी रूप से बाजार से हटाया जा सकता है या विशेष शर्तों के अधीन किया जा सकता है। प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि किसी औषधि को प्रतिबंधित करने का कोई भी निर्णय डीएंडसी अधिनियम, 1940 की धारा 26ए में प्रावधान किया गया। केंद्रीय, समान और वैज्ञानिक रूप से सूचित प्रक्रिया, विशेषज्ञ सलाह, सुरक्षा मूल्यांकन और सुविचारित नीति निर्धारण द्वारा निर्देशित। यह केंद्रीकृत दृष्टिकोण जानबूझकर किया गया, जिसका उद्देश्य मनमाने या असंगत स्थानीय उपायों को रोकना है, जो राष्ट्रीय औषधि नियामक व्यवस्था को खंडित कर देंगे।"

इसने माना कि केंद्र सरकार द्वारा धारा 26ए के तहत जारी अधिसूचना के अभाव में टिंचर एक लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा तैयारी बनी हुई है जिसे कानून के अनुसार निर्मित और बेचा जा सकता है।

"प्रतिवादी अधिकारी अपनी मर्जी से इस वैध उत्पाद को "निषिद्ध वस्तु" के रूप में नहीं मान सकते।" अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा ऐसा कोई भी वर्गीकरण वैधानिक योजना को कमजोर करेगा, जो जानबूझकर निषेध पर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति को केंद्र सरकार के पास केंद्रीकृत करता है।

न्यायालय ने कहा,

"अन्यथा निर्णय लेने से स्थानीय अधिकारियों को अधिनियम में निहित जांच और संतुलन को एकतरफा तरीके से दरकिनार करने और व्यवहार में वैधानिक प्रक्रिया के बाहर तदर्थ प्रतिबंध बनाने की अनुमति मिल जाएगी।"

न्यायालय ने 1940 अधिनियम की धारा 22 पर निर्भरता को खारिज कर दिया, जो गैर-अनुपालन दवाओं के निरीक्षण, नमूनाकरण और जब्ती की अनुमति देता है। इसने कहा कि यह अधिनियम के तहत प्रदान किया गया सामान्य नियामक प्राधिकरण है, लेकिन यह दवाओं को प्रतिबंधित करने के लिए केंद्र सरकार की विशेष केंद्रीकृत शक्ति को पार नहीं कर सकता है।

न्यायालय ने कहा:

"हालांकि, यह नए प्रतिबंध लगाने या विधिवत लाइसेंस प्राप्त दवा को प्रतिबंधित के रूप में वर्गीकृत करने का अधिकार नहीं देता। धारा 22(1)(डी) डी एंड सी अधिनियम, 1940 की धारा 26ए का विकल्प नहीं है।"

केस टाइटल: मेसर्स भगवती मेडिकल हॉल और अन्य बनाम केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और अन्य, एसएलपी (सी) नंबर 22833-22834/2022]

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