सुप्रीम कोर्ट ने रामनवमी-हनुमान जयंती समारोह के दौरान सांप्रदायिक हिंसा की किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच की याचिका ठुकराई
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका खारिज कर दी जिसमें हाल ही में रामनवमी-हनुमान जयंती समारोह के दौरान सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग द्वारा न्यायिक जांच की मांग की गई थी।
जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ एडवोकेट विशाल तिवारी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
तिवारी ने कहा कि स्थिति चिंताजनक है और केवल एकतरफा जांच चल रही है।
जस्टिस राव ने शुरू में तिवारी से पूछा,
"आप भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच चाहते हैं? इसके लिए क्या कोई फ्री है? आप पता लगाएं और हमें बताएं।"
जस्टिस राव ने कहा,
"आप किस तरह की राहत मांग रहे हैं? ऐसी राहत की मांग न करें जिसे अदालत नहीं दे सकती।"