सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों पर वितरित किए जाने वाले प्रसाद और खाद्य पदार्थों की जांच के लिए दायर जनहित याचिका खारिज की

Update: 2024-11-30 05:17 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 नवंबर) को देशभर के धार्मिक स्थलों पर वितरित किए जाने वाले प्रसाद/खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के नियमन की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज की।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट दामा शेषाद्रि नायडू (याचिकाकर्ता की ओर से) की दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने तर्क दिया कि इस मुद्दे को हल करने के लिए पूरे देश में नियमन होना चाहिए, जिसे लागू किया जा सके।

हालांकि, खंडपीठ ने बताया कि कानूनी प्रावधान हैं, जिनका इस्तेमाल कार्रवाई करने के लिए किया जा सकता है। जब नायडू ने जोर देकर कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के दिशा-निर्देश हैं, जिन्हें लागू नहीं किया जा सकता, तो पीठ ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता FSSAI से अपना पक्ष रखें।

जनहित याचिका खारिज करते हुए जस्टिस गवई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संविधान दिवस पर अपने संबोधन में की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि कार्यपालिका अपनी सीमाओं के भीतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को भी ऐसा ही करना चाहिए।

याचिका में क्या कहा गया?

संक्षेप में कहें तो यह जनहित याचिका प्रीति हरिहर महापात्रा ने दायर की। याचिका में कहा गया कि धार्मिक पहलू के अलावा, स्वच्छता और स्वास्थ्य के उद्देश्य से भी प्रसाद की शुद्धता बनाए रखने की आवश्यकता है। "

इस देश में कई मंदिर, तीर्थस्थल और धार्मिक स्थल हैं, लेकिन ऐसे धार्मिक स्थलों पर परोसे जाने वाले प्रसाद या भोजन में मिलावट की जांच करने के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है।"

यह दावा किया गया कि कुछ व्यस्त अवधियों के दौरान, मांग में वृद्धि और आपूर्ति की कमी के कारण धार्मिक स्थलों पर वितरित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और भी कम हो सकती है।

याचिकाकर्ता ने कुछ खास उदाहरण दिए, जैसे -

- 2023 में झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में महीने भर चलने वाले श्रावणी मेले के दौरान, खोया, पेड़ा, स्किम्ड मिल्क पाउडर, तेल और अन्य वस्तुओं के 65 नमूने मिलावटी पाए गए।

- गुजरात के साबरकांठा में अंबाजी मंदिर की शासी संस्था श्री अरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट (SAAMDT) में 'मोहनथाल प्रसाद' तैयार करते समय 8 लाख रुपये मूल्य का 2,820 किलोग्राम घटिया घी जब्त किया गया।

- तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि प्रयोगशाला परीक्षणों में टीटीडी को आपूर्ति किए गए घी में सुअर की चर्बी (लार्ड) सहित पशु वसा और अन्य अशुद्धियां पाई गईं।

FSSAI की वार्षिक रिपोर्ट (2020-21) पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि FSSAI द्वारा मूल्यांकन किए गए 28.56% खाद्य नमूने मिलावटी या गलत ब्रांड वाले पाए गए। उत्तर प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मिलावट पाई गई।

रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की लगातार वृद्धि का संकेत मिलता है। भारत में बिकने वाले मिलावटी खाद्य पदार्थों या गलत ब्रांड वाले खाद्य पदार्थों का अनुपात पिछले 8 वर्षों में लगभग दोगुना हो गया है। वर्ष 2012-13 में, जांचे गए खाद्य नमूनों में से 15% (प्रतिशत) निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए।"

याचिकाकर्ता ने स्वामी अच्युतानंद तीर्थ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के निर्णय का भी हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दूध उत्पादों में मिलावट से निपटने के लिए कुछ निर्देश जारी किए। दावा किया गया कि निर्णय का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

उपर्युक्त के अलावा, यह उल्लेख किया गया कि FSSAI ने BHOG (भगवान को सुखमय स्वच्छ अर्पण) नामक पहल तैयार की, जिसका उद्देश्य पूजा स्थलों पर स्वच्छता और सफाई मानकों में सुधार करना है। हालांकि, BHOG दिशानिर्देश अनिवार्य नहीं हैं। स्वैच्छिक प्रकृति के हैं। इस प्रकार, मंदिर ट्रस्टों द्वारा उनका सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है।

हिंदू मंदिरों में कुछ प्रबंधन कर्मियों की आस्था के संदर्भ में याचिकाकर्ता ने कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं है कि हिंदू मंदिरों के प्रबंधन में शामिल लोग हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और बाद में पता चलता है कि मंदिर के कुछ कर्मचारी या प्रबंधन कर्मी अन्य धर्मों से संबंधित व्यक्ति थे।" तमिलनाडु में मंदिर की भूमि पर "शत्रुतापूर्ण कब्जे" का आरोप लगाते हुए याचिका में यह भी कहा गया है कि "तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने वोटों की खातिर मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण और शत्रुतापूर्ण कब्जे की अनुमति दी और उसे सक्षम बनाया।"

प्रार्थनाएं

- प्रतिवादियों को मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर प्रसाद/प्रसादम की शुद्धता की जांच करने और उसे बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिए जाए।

- प्रतिवादियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश कि सभी राज्यों में मंदिरों और धार्मिक पूजा स्थलों पर प्रसादम या भोग चढ़ाए जाने से पहले उसकी जाँच की जाए।

- प्रतिवादियों को मंदिरों, गुरुद्वारों, धार्मिक स्थलों, सामुदायिक रसोई या किसी भी धार्मिक समारोह में प्रसाद, लंगर आदि के लिए सख्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश, जिसमें भोजन और स्वामित्व वाली वस्तुओं की तैयारी में धर्म विशेष दिशा-निर्देश हों।

- FSSAI को सख्त नियम बनाने और प्रसाद और/या अन्य धार्मिक वस्तुओं को बनाने के लिए सामग्री की गुणवत्ता की जांच करने के लिए खाद्य पदार्थों के यादृच्छिक नमूने और परीक्षण के लिए लागू करने का निर्देश।

केस टाइटल: प्रीति हरिहर महापात्रा बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 780/2024

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