सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील के लिए JSW की समाधान योजना की अस्वीकृति के विरुद्ध पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील (BPSL) के लिए JSW की समाधान योजना अस्वीकार करने वाले 2 मई के फैसले के विरुद्ध दायर पुनर्विचार याचिका पर ओपन कोर्ट में सुनवाई के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने पुनर्विचार याचिका पर पक्षकारों को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 31 जुलाई को दोपहर 3 बजे के लिए निर्धारित की।
न्यायालय ने कहा,
"ओपन कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाओं को सूचीबद्ध करने और मौखिक सुनवाई के लिए आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। नोटिस जारी करें।"
बता दें, ये पुनर्विचार याचिकाएं पंजाब नेशनल बैंक, JSW और कुछ अन्य लेनदारों द्वारा दायर की गई हैं।
2 मई को जस्टिस बेला एम त्रिवेदी (रिटायर) और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के तहत प्रक्रिया के उल्लंघन का हवाला देते हुए JSW की ₹19,700 करोड़ की समाधान योजना को अस्वीकार कर दिया था। न्यायालय ने BPSL के परिसमापन का भी निर्देश दिया।
मई में सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने BPSL के परिसमापन की कार्यवाही पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया ताकि JSW पुनर्विचार याचिका दायर कर सके।
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