सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को केंद्र और एलजी के खिलाफ AAP सरकार द्वारा दायर याचिकाएं वापस लेने की दी अनुमति

Update: 2025-05-24 10:27 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (23 मई) को दिल्ली सरकार को पिछली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार और उपराज्यपाल (Delhi LG) के खिलाफ कई प्रशासनिक मुद्दों पर दायर सात याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दी।

दिल्ली सरकार की ओर से पेश एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि नवगठित सरकार ने अब याचिकाओं को वापस लेने का फैसला किया।

उन्होंने कहा,

"इन मामलों से अब इस अदालत को परेशानी नहीं होनी चाहिए।"

उल्लेखनीय है कि पिछली AAP सरकार द्वारा सात मामले दायर किए गए। इन मामलों में दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण, समितियों में LG की शक्तियां और सेवा कानून पर केंद्रीय संशोधन की वैधता जैसे मुद्दे शामिल थे।

बता दें कि मई, 2023 में तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने माना था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पास राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति है, जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित मामले शामिल नहीं हैं।

बाद में केंद्र सरकार इस फैसले के प्रभाव को कम करने के लिए अध्यादेश लेकर आई, जिसे दिल्ली सरकार ने चुनौती दी।

जुलाई, 2023 में न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (संशोधन) अध्यादेश 2023 (अब अधिनियम) को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया। अध्यादेश को अगस्त, 2023 में संसद द्वारा पारित दिल्ली एनसीटी सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

जिन 7 याचिकाओं को वापस लिया गया, उनमें से 2023 के संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका भी उनमें से एक है। अन्य दलीलों में ये भी शामिल हैं- (1) दिल्ली सरकार की राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उस आदेश के खिलाफ अपील, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को ठोस अपशिष्ट निगरानी समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया।

(2) जीएनसीटीडी द्वारा दायर रिट याचिका जिसमें आरोप लगाया गया कि उसका अपना वित्त विभाग दिल्ली जल बोर्ड को देय धनराशि रोक रहा है, जिसे विधानमंडल ने मंजूरी दी थी।

केस डिटेल्स:

(1) दिल्ली सरकार बनाम Delhi LG कार्यालय | डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 452/2023

(2) दिल्ली सरकार बनाम अश्विनी यादव | सी.ए. नंबर 4402/2023

(3) दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ और अन्य। W.P.(C) नंबर 669/2023

(4) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार बनाम भारत संघ और अन्य | W.P.(C) नंबर 678/2023

(5) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार बनाम भारत संघ और अन्य | W.P.(C) नंबर 140/2024

(6) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के एलजी का कार्यालय और अन्य | W.P.(C) नंबर 197/2024

(7) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के एलजी का कार्यालय और अन्य | C.A. नंबर 5388/2023

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