सिर्फ पुनर्विचार आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि केवल हाईकोर्ट द्वारा पारित एक पुनर्विचार आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित मूल आदेश के खिलाफ एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने 18.12.2020 को हाईकोर्ट के समक्ष पुनर्विचार आवेदन दायर करने के लिए कोई विशेष स्वतंत्रता प्रदान किए बिना खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने एक पुनर्विचार याचिका दायर की जिसे हाईकोर्टने खारिज कर दिया।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि केवल पुनर्विचार आदेश पर हमला करना संभव नहीं है और केवल एक पुनर्विचार आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका को बरकरार नहीं रखा जा सकता।
अदालत ने यह भी देखा कि याचिकाकर्ता मूल आदेश को चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि इसके खिलाफ विशेष अनुमति याचिका पहले भी खारिज कर दी गई थी।
इस आदेश में अदालत ने दिल्ली नगर निगम बनाम यशवंत सिंह नेगी के पहले के एक फैसले का उल्लेख किया है, जिसमें इस प्रकार कहा गया था: "एक बार हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था और इसे मुख्य आदेश की पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया गया था। किसी भी विलय का कोई प्रश्न नहीं है और पीड़ित व्यक्ति को मुख्य आदेश को चुनौती देनी है न कि पुनर्विचार याचिका को खारिज करने के आदेश को क्योंकि पुनर्विचार याचिका के खारिज होने पर विलय का सिद्धांत लागू नहीं होता है।
उक्त निर्णय में डीएसआर स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (2012) 6 एससीसी 782 का भी उल्लेख है, जिसने निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए थे-
1.ऐसी स्थितियों में से एक हो सकती है जहां पुनर्विचार आवेदन की अनुमति दी जाती है, अदालत या ट्रिब्यूनल द्वारा पारित डिक्री या आदेश को खाली कर दिया जाता है और अपील/कार्यवाही जिसमें वही किया जाता है और वैसा ही एक नया डिक्री या आदेश पारित किया जाता है। यह स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में केवल बाद की डिक्री अपील योग्य नहीं है, क्योंकि यह पुनर्विचार में एक आदेश है, बल्कि इसलिए कि यह एक डिक्री है जो एक कार्यवाही में पारित होने के बाद उसी कार्यवाही में पारित डिक्री को अदालत द्वारा पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई को बंद कर दिया गया।
2.दूसरी स्थिति जिसके बारे में कोई कल्पना कर सकता है, वह यह है कि एक अदालत या न्यायाधिकरण एक समीक्षा याचिका में एक आदेश देता है जिसके द्वारा पुनर्विचार याचिका की अनुमति दी जाती है और पुनर्विचार के तहत डिक्री/आदेश को उलट या संशोधित किया जाता है। ऐसा आदेश तब एक संयुक्त आदेश होगा जिसके द्वारा अदालत न केवल पहले के डिक्री या आदेश को खाली कर देती है बल्कि साथ ही पहले के डिक्री या आदेश के ऐसे अवकाश के साथ एक और डिक्री या आदेश पारित करती है या पहले किए गए एक को संशोधित करती है। इस तरह से खाली की गई डिक्री को उलट या संशोधित किया जाता है तो वह डिक्री है जो आगे की अपील के प्रयोजनों के लिए प्रभावी है, यदि कोई हो तो कानून के तहत बनाए रखा जा सकता है।
3.तीसरी स्थिति जिसके साथ हम तत्काल मामले में चिंतित हैं, जहां ट्रिब्यूनल के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की जाती है लेकिन ट्रिब्यूनल पहले किए गए डिक्री या आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर देता है। यह केवल पुनर्विचार याचिका को खारिज करता है। ऐसे मामले में डिक्री में न तो कोई उलटफेर होता है और न ही कोई परिवर्तन या संशोधन होता है। यह एक आदेश है जिसके द्वारा पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है जिससे डिक्री या आदेश की पुष्टि होती है। ऐसी आकस्मिकता में किसी विलय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और ट्रिब्यूनल या अदालत के आदेश या आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित समय के भीतर मूल डिक्री को चुनौती देनी होगी, न कि पुनर्विचार याचिका को खारिज करने के आदेश को।
एक पक्ष द्वारा पुनर्विचार के माध्यम से उपाय का परिश्रमपूर्वक प्रयास करने में लिया गया समय उपयुक्त मामलों में अपील दायर करने में देरी को माफ करते हुए विचार से बाहर रखा जा सकता है, लेकिन इस तरह के बहिष्करण या माफी का अर्थ यह नहीं होगा कि मूल डिक्री का विलय है और पुनर्विचार याचिका खारिज करने का आदेश है।"
केस का नाम और उद्धरण: बेचाई (मृत) बनाम जग राम एलएल 2021 एससी 563
मामला संख्या। और दिनांक: एसएलपी (सी) 15810/2021 | 8 अक्टूबर 2021
कोरम: जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश
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