चौंंकाने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण : मृत मां को जगाने की कोशिश कर रहे बच्चे के वीडियो पर पटना हाईकोर्ट ने संंज्ञान लिया
बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर रेलवे स्टेशन पर अपनी मृत मां को जगाने की कोशिश कर रहे एक बच्चे के वीडियो पर गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है।
इस घटना को "चौंकाने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण" बताते हुए पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की बेंच ने कहा कि इस घटना पर उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और तदनुसार इस खबर पर संज्ञान लिया और नोटिस जारी किया। ।
28 मई, 2020 (पटना संस्करण) के टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक अखबार के लेख के माध्यम से सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एस कुमार द्वारा मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में यह घटना लाई गई। इसके बाद अपर महाधिवक्ता एस.डी. यादव जो वर्चुअल कोर्ट में उपस्थित थे, उन्हें इस बारे में बताया गया।
पीठ ने कहा,
"यदि समाचारों की सामग्री सही है, जिसमें से हमारे पास अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अखबार का राष्ट्रीय प्रसार व्यापक रूप से चल रहा है, तो यह घटना चौंकाने वाली और दुर्भाग्यपूर्ण है। यह हमारे अधिकार क्षेत्र में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आता है और इस तरह हम समाचार सामग्री पर संज्ञान लेते हैं और नोटिस जारी करते हैं। "
उसी के प्रकाश में, बेंच ने निम्नलिखित मुद्दों को तैयार किया है जिन पर तत्काल विचार के लिए रखे गए।
"(क) क्या शव का पोस्टमार्टम किया गया था? यदि हां, तो मौत का कारण क्या था? क्या महिला वास्तव में भूख से मर गई थी?
(ख) क्या वह अपनी सहोदर के साथ अकेली यात्रा कर रही थी? यदि नहीं, तो उसके साथी कौन थे?
(ग) कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने क्या कार्रवाई की है?
(घ) सरकार द्वारा जारी किए गए रिवाज, परंपरा और निर्देशों के अनुसार मृतक के अंतिम अधिकार क्या थे?
(छ) इन सबसे ऊपर, अब उन बच्चों / भाई-बहनों की देखभाल कौन कर रहा है, जिन्होंने दुर्भाग्य से अपनी मां को संकट के इन दिनों में खो दिया है?
एस.डी. यादव, एएजी-आईएक्स को सभी मुद्दों पर निर्देश प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में बिहार राज्य के लिए नामित स्थायी वकील से पता लगाना है कि क्या शीर्ष अदालत ने इस विशेष घटना का संज्ञान लिया है।
इसके अतिरिक्त, वकील आशीष गिरी को एमिकस क्युरी के रूप में इस मामले में सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया है।
यह मामला गुरुवार को दोपहर 2.15 बजे सूचीबद्ध किया गया था।
सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि मां मानसिक रूप से अस्थिर थी, उसकी प्राकृतिक मृत्यु हुई।
यादव ने खंडपीठ को सूचित किया कि किसी भी जानकारी का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि बोर्ड पर सूचीबद्ध होने के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं पहुंचा था।
उन्होंने आगे कहा कि समाचार रिपोर्ट आंशिक रूप से गलत थी।
"मृतक मानसिक रूप से अस्थिर थी और सूरत (गुजरात) से अपनी यात्रा के दौरान उसकी प्राकृतिक मौत हो गई थी। इस तथ्य की सूचना उसके साथियों, उसकी बहन और बहनोई (बहन के पति, अर्थात् एम डी वज़ीर) ने दी थी। मृतक, जो अपने पति द्वारा निर्जन किया गया था, केवल एक बच्चा था। "
यादव ने अदालत को सूचित किया कि महिला की मौत को रेलवे अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया था, और बाद में वजीर के बयान को दर्ज करने के बाद, शव को घर ले जाने की अनुमति दी गई थी और कोई पोस्टमॉर्टम नहीं किया गया था। कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई थी। अनाथ बच्चा मृतक की बहन की सुरक्षित अभिरक्षा और संरक्षकता में है।
यादव ने अदालत को यह आश्वासन दिया कि यदि उन्हें सहायता की आवश्यकता है तो वह परिवार से पूछताछ के लिए अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे।
बेंच ने यादव के बयानों को स्वीकार किया और कहा:
"पूर्वोक्त बयान के मद्देनजर इस स्तर पर, सर्वोच्च न्यायालय में सरकारी वकील के बयान की प्रतीक्षा करते हुए हम विवेकपूर्ण ढंग से आगे कोई निर्देश जारी करने से बचते हैं, ताकि बच्चा सुरक्षित हाथोंं में हो।"
यह मामला अब 3 जून को सूचीबद्ध किया गया है और संबंधित प्रधान सचिवों को अगली तारीख से पहले व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।