पीओएसएच अधिनियम को लागू करने में "गंभीर चूक": सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण के कानून के कड़ाई से पालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए

Update: 2023-05-13 06:09 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 [पीओएसएच अधिनियम] के लागू होने एक दशक बाद भी इसे लागू करने में "गंभीर चूक" कहते हुए चिंता व्यक्त की है।

इस संबंध में, न्यायालय ने एक राष्ट्रीय दैनिक की हालिया रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि देश के 30 राष्ट्रीय खेल संघों में से 16 ने आज तक आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किया है और जहां आईसीसी है, वहां सदस्यों की निर्धारित संख्या नहीं है या अनिवार्य बाहरी सदस्य की कमी है।

जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने इसे "दुखद स्थिति" करार देते हुए पीओएसएच अधिनियम के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए कई निर्देश जारी किए।

इसके अलावा, पीठ ने कहा कि यौन उत्पीड़न का शिकार होने से व्यक्ति के आत्मसम्मान के साथ-साथ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी कम होता है। इसके बावजूद, यौन उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट नहीं करने का एक कारण "अपनी शिकायत के निवारण के लिए अधिनियम के तहत किससे संपर्क करना है" के बारे में अनिश्चितता हो सकती है। बेंच ने कहा कि एक अन्य कारक प्रक्रिया और उसके परिणाम में विश्वास की कमी है।

"यह वास्तव में एक खेदजनक स्थिति है और सभी राज्य अधिकारियों, सार्वजनिक प्राधिकरणों, निजी उपक्रमों, संगठनों और संस्थानों पर खराब प्रदर्शन करती है जो पीओएसएच अधिनियम को अक्षरशः लागू करने के लिए बाध्य हैं। इस तरह के निंदनीय कृत्य का शिकार होना न केवल एक महिला के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, बल्कि यह उसके भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। अक्सर यह देखा जाता है कि जब महिलाएं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करती हैं, तो वे इस तरह के दुर्व्यवहार की शिकायत करने से हिचकती हैं। उनमें से कई तो अपनी नौकरी भी छोड़ देती हैं। रिपोर्ट करने में इस अनिच्छा के कारणों में से एक यह है कि इस बारे में अनिश्चितता है कि उनकी शिकायत के निवारण के लिए अधिनियम के तहत किससे संपर्क किया जाए। एक और प्रक्रिया और उसके परिणाम में विश्वास की कमी है। अधिनियम के मजबूत और कुशल कार्यान्वयन के माध्यम से इस सामाजिक कुप्रथा में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। इसे प्राप्त करने के लिए, शिकायतकर्ता पीड़िता को अधिनियम के महत्व और कार्यप्रणाली के बारे में शिक्षित करना अनिवार्य है।"

जागरुकता पैदा करना जरूरी है

न्यायालय ने यौन उत्पीड़न पीड़ितों को इस बात से अवगत कराने के महत्व को रेखांकित किया कि शिकायत कैसे दर्ज की जा सकती है, शिकायत को संसाधित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, आईसीसी/एलसी/आईसी से क़ानून के तहत कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। यदि शिकायत सही पाई जाती है तो दोषी कर्मचारी से मिलने के परिणामों की प्रकृति, झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत दर्ज करने का परिणाम और आईसीसी/एलसी की रिपोर्ट से असंतुष्ट होने पर शिकायतकर्ता के लिए उपलब्ध उपचार / आईसी आदि

निर्देश जारी:

"पूरे देश में कामकाजी महिलाओं के लिए पीओएसएच अधिनियम के वादे को पूरा करने के लिए", न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:

(i) भारत संघ, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सत्यापित करने के लिए समयबद्ध अभ्यास करने का निर्देश दिया जाता है कि सभी संबंधित मंत्रालयों, विभागों, सरकारी संगठनों, प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संस्थानों, निकायों आदि में आंतरिक शिकायत समिति/स्थानीय समिति/आंतरिक समिति, जैसा भी मामला हो का गठन किया गया है या नहीं और उक्त समितियों की संरचना सख्ती से पीओएसएच अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है।

(ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईसीसी/एलसी/आईसी के गठन और संरचना के बारे में आवश्यक जानकारी, नामित व्यक्तियों के ई-मेल आईडी और संपर्क नंबरों का विवरण, ऑनलाइन शिकायत प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया, साथ ही साथ प्रासंगिक नियम, विनियम और आंतरिक नीतियां संबंधित प्राधिकरण/कार्यकारी/संगठन/संस्था/निकाय, जैसा भी मामला हो, की वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध करा दी जाए। प्रस्तुत जानकारी को समय-समय पर अपडेट किया जाना चाहिए।

(iii) विश्वविद्यालयों द्वारा शीर्ष स्तर और राज्य स्तर पर पेशेवरों के सभी वैधानिक निकायों (डॉक्टरों, वकीलों, आर्किटेक्ट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, लागत लेखाकारों, इंजीनियरों, बैंकरों और अन्य पेशेवरों सहित) , कॉलेज, प्रशिक्षण केंद्र और शैक्षणिक संस्थान और सरकारी और निजी अस्पतालों / नर्सिंग होम द्वारा द्वारा किया जाने वाला एक समान अभ्यास ।

(iv) आईसीसी/एलसी/आईसी के सदस्यों को उनके कर्तव्यों से परिचित कराने के लिए अधिकारियों/प्रबंधन/नियोक्ताओं द्वारा तत्काल और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे और जिस तरीके से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होने पर जांच की जानी चाहिए। शिकायत प्राप्त होने के बिंदु से, जांच पूरी होने तक और रिपोर्ट जमा करने तक।

(v) अधिकारियों/प्रबंधन/नियोक्ताओं को नियमित रूप से सेंसटाइजेशन कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आईसीसी/एलसी/आईसी के सदस्यों का कौशल बढ़ाना और महिला कर्मचारियों और महिला समूहों को अधिनियम के प्रावधानों, नियमों और प्रासंगिक विनियम के बारे में शिक्षित करना ।

(vi) राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) अधिनियम के प्रावधानों के साथ अधिकारियों/प्रबंधन/नियोक्ताओं, कर्मचारियों और किशोर समूहों को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मॉड्यूल विकसित करेंगे। इसे उनके वार्षिक कैलेंडर में शामिल किया जाएगा।

(vii) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमियों में हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों में स्थापित आईसीसी/एलसी/आईसी के सदस्यों की क्षमता निर्माण के लिए और मानक संचालन का मसौदा तैयार करने के लिए अपने वार्षिक कैलेंडर, सेंसटाइजेशन कार्यक्रम, सेमिनार और अधिनियम और नियमों के तहत जांच करने के लिए प्रक्रियाएं (एसओपी) कार्यशालाएं शामिल होंगी।

(viii) इस निर्णय की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों को प्रेषित हो जो संबंधित मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन सभी संबंधित विभागों, वैधानिक प्राधिकरणों, संस्थानों, संगठनों आदि द्वारा निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे। फैसले की एक प्रति सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भी भेजी जाएगी जो सभी संबंधित विभागों द्वारा इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा, भारत सरकार के मंत्रालयों के सचिव और हर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव जारी किए गए निर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

(ix) भारत के सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री इस निर्णय की एक प्रति निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, सदस्य सचिव, नालसा, अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों को प्रेषित करेगी। रजिस्ट्री इस फैसले की एक प्रति मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज और इंजीनियरिंग काउंसिल ऑफ इंडिया को जारी निर्देशों को लागू करने के लिए भेजेगी।

(x) सदस्य-सचिव, नालसा से अनुरोध है कि वे इस निर्णय की एक प्रति सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के सदस्य सचिवों को प्रेषित करें। इसी तरह, राज्य हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल इस फैसले की एक प्रति राज्य न्यायिक अकादमियों के निदेशकों और अपने संबंधित राज्यों के प्रधान जिला न्यायाधीशों/जिला न्यायाधीशों को भेजेंगे।

(xi) अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और ऊपर उप-पैरा (ix) में उल्लिखित सर्वोच्च निकाय, बारी-बारी से इस निर्णय की एक प्रति सभी राज्य बार काउंसिलों और राज्य स्तरीय परिषदों को भेजेंगे, जैसा भी मामला हो।

इसके अलावा, पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अनुपालन रिपोर्ट करने के लिए आठ सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा दायर करने को कहा। इससे मामला दो महीने बाद सामने आने की उम्मीद है।

सख्त प्रवर्तन के बिना, महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है

न्यायालय ने कहा:

"हालांकि यह अधिनियम हितकारी हो सकता है, यह महिलाओं को कार्यस्थल पर सम्मान और गरिमा प्रदान करने में कभी भी सफल नहीं होगा, जब तक कि कानून के प्रवर्तन का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है और सभी राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा एक सक्रिय दृष्टिकोण रखा जाता है। यदि कामकाजी माहौल लगातार शत्रुतापूर्ण, असंवेदनशील और महिला कर्मचारियों की जरूरतों के प्रति अनुत्तरदायी बना रहेगा, तो अधिनियम एक खाली औपचारिकता बनकर रह जाएगा। अगर अधिकारी/प्रबंधन/नियोक्ता उन्हें सुरक्षित और संरक्षित कार्यस्थल का आश्वासन नहीं दे सकते हैं, तो वे एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए और अपनी प्रतिभा और कौशल का पूरी तरह से दोहन करने के लिए घरों से बाहर निकलतर अपनी नौकरी पर जाने से डरेंगी।

इसलिए, यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने का समय है कि पीओएसएच अधिनियम को लागू करने के पीछे परोपकारी उद्देश्य वास्तविक रूप से प्राप्त हो।

केस : ऑरेलियानो फर्नांडिस बनाम गोवा राज्य और अन्य | 2014 की सिविल अपील संख्या 2482

साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (SC) 424

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