धारा 376 डीए आईपीसी असंवैधानिक है क्योंकि ये किसी की जीवन भर अनिवार्य उम्रक़ैद की सजा निर्धारित करती है : प्रोजेक्ट 39 ए एनएलयू-डी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

Update: 2022-10-19 04:20 GMT

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के प्रोजेक्ट 39 ए को बिना छूट के अनिवार्य उम्रक़ैद की सजा निर्धारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डीए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका में शामिल होने की अनुमति दी।

प्रोजेक्ट 39ए की ओर से पेश एडवोकेट महफूज हसन नाजकी ने अदालत के ध्यान में लाया कि आईपीसी की धारा 376डीबी को चुनौती देने वाला एक अन्य मामला भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, जहां तक ​​कि अदालत को मौत की सजा देने की शक्ति प्रदान की गई थी।

मामले को सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जो दोनों याचिकाओं (धारा 376 डीए को चुनौती देने वाली और धारा 376 डीबी को चुनौती देने वाली) को एक साथ सुनने के लिए सहमत हुई थी। कोर्ट ने भारत संघ को तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

धारा 376 डीए 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान करती है।

यह इस तरह पढ़ती है:

"जहां सोलह वर्ष से कम उम्र की एक महिला का एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया जाता है जो एक समूह का गठन करते हैं या एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हैं, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति पर बलात्कार का अपराध माना जाएगा और उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी , जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा, और जुर्माने के साथ..."

धारा 376 डीबी एक समान प्रावधान है जो उन मामलों में लागू होता है जहां बारह वर्ष से कम उम्र की लड़की पर सामूहिक बलात्कार का अपराध किया जाता है। ऐसे मामलों में, सजा देने वाली अदालत को उम्रकैद या मौत की सजा देने की शक्ति दी गई है।

सीजेआई ललित ने कहा-

"यह याचिका अन्य बातों के साथ-साथ आईपीसी की धारा 376 डीए की वैधता पर इस हद तक सवाल उठाती है कि यह सजा देने वाली अदालत के पीठासीन अधिकारी के विवेक को छीन लेती है और आजीवन कारावास का आदेश देती है। श्री महफूज़ हसन नाज़की, प्रोजेक्ट 39 ए की ओर से पेश हो रहे हैं , वर्तमान मामले में पक्षकार बनना चाहते हैं। हस्तक्षेप आवेदन की अनुमति है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि आईपीसी की धारा 376 डीबी की वैधता जहां सजा अदालत के लिए खुले विकल्पों में से एक मौत की सजा है, इस अदालत के समक्ष एक अन्य रिट याचिका में विचाराधीन है। तत्काल याचिका अन्य के साथ उपयुक्त अदालत के समक्ष सूचीबद्ध की जाए। इस बीच, भारत संघ आज से 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल कर सकता है।"

बिना छूट के अनिवार्य आजीवन कारावास अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है

अपने आवेदन में, प्रोजेक्ट 39ए कहता है:

"धारा 376डीए द्वारा निर्धारित किसी के प्राकृतिक जीवन के शेष के लिए आजीवन कारावास की अनिवार्य सजा, आईपीसी एक अपराधी की कभी भी रिहा होने और समाज में फिर से शामिल होने की आशा को छीन लेती है। इस आशा को एक अनिवार्य सजा के माध्यम से बुझाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति के जीने और स्वतंत्रता के अधिकार के मूल में है।"

आवेदन आगे कहता है,

"धारा 376डीए, आईपीसी के तहत सजा पाए व्यक्ति द्वारा अनुभव की गई अनिश्चितकालीन कैद कोई जीवन नहीं है। ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति को अपने पापों का प्रायश्चित करने, अपने अपराध की परिस्थितियों से आगे बढ़ने, अपने व्यक्तित्व को विकसित करने और अपनी पूर्ण क्षमता से इनकार करती है।"

यह इंगित करता है कि सुधार एक दंडात्मक उद्देश्य के रूप में कैदियों की अंतर्निहित गरिमा को पहचानता है और परिवर्तन की उनकी क्षमता को स्वीकार करता है। "सुधार आत्म-प्रतिबिंब, व्यक्तिगत विकास, और अंततः रिहा होने की संभावना में आशा की एक सतत प्रक्रिया है। केवल जब ऐसी आशा मौजूद होती है तो एक कैद व्यक्ति गरिमा के साथ रह सकता है और अपने पापों के प्रायश्चित की दिशा में काम कर सकता है।"

"अनिवार्य सजा अतिरिक्त रूप से अपमानजनक है क्योंकि यह निश्चित रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से मानती है कि दोषी में समाज में सुधार और फिर से प्रवेश करने की क्षमता का अभाव है। धारा 376 डीए के तहत एक सजा दंड को लागू करने के वैधानिक इरादे को दूर करता है जो कि अपराधी की परिस्थितियों के अनुरूप हैं बल्कि, यह अपराधी को पूरी तरह से उनके अपराध के आधार पर अपूरणीय के रूप में चिह्नित करता है।"

यह भी बताया गया है कि सामूहिक बलात्कार के अपराध में व्यक्तिगत भूमिका भिन्न हो सकती है और इसलिए जीवन के शेष भाग के लिए आजीवन कारावास की सजा अनुचित है क्योंकि यह न्यायिक विवेक को छीन लेती है।

केस: महेंद्र विश्वनाथ कावच्छले बनाम भारत संघ डब्ल्यू.पी.(सीआरएल) संख्या 314/2022

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