भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत किसी भी बरामदगी को अदालत के विवेक को संतुष्ट करना होगा;अभियोजन कभी-कभी अन्य माध्यमों से अभियुक्त की हिरासत का लाभ उठा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

Update: 2022-04-24 08:34 GMT

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ( सीपीआई(एम ) के सदस्य की हत्या से संबंधित एक मामले में राष्ट्रीय विकास मोर्चा ( एनडीएफ) से जुड़े 4 लोगों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया जिसने ट्रायल कोर्ट द्वारा इन चारों आरोपियों को बरी करने को पलट दिया था।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में 5 अन्य लोगों की दोषसिद्धि की पुष्टि की। अन्य 4 आरोपियों की हाईकोर्ट की सजा को पलटने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उनके द्वारा की गई बरामदगी में खामियां थीं।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने जफरुद्दीन और अन्य बनाम केरल राज्य मामले में कहा, "... हम ए-10 से ए-13 से बरामदगी में एक संरचित पैटर्न पा सकते हैं। अनिवार्य बरामदगी के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से कुछ चिंता प्रतीत होती है।"

अदालत ने कहा कि उसे धारा 27 की ज़ब्ती से निपटने में सतर्क रहना चाहिए क्योंकि "कोई भी इस तथ्य को नहीं भूल सकता है कि अभियोजन कई बार अन्य तरीकों से आरोपी की हिरासत का फायदा उठा सकता है।"

धारा 27 बरामदगी से संबंधित कानून

पीठ ने फैसले में  साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के तहत बरामदगी से संबंधित कानून पर चर्चा की। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के तहत बरामदगी से निपटने के दौरान अदालत को गवाह की विश्वसनीयता और अन्य सबूतों के प्रति सचेत रहना होगा।

न्यायालय ने कहा,

"साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 धारा 24 से 26 का अपवाद है। धारा 27 के तहत स्वीकार्यता खोजे गए तथ्य से संबंधित जानकारी से संबंधित है। यह प्रावधान केवल हिरासत में लिए गए अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप खोजे गए तथ्य के प्रमाण की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार, यह घटनाओं की श्रृंखला में एक लिंक की सुविधा के लिए "बाद के तथ्यों द्वारा पुष्टि" के सिद्धांत को शामिल करता है। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना है कि आरोपी से प्राप्त जानकारी खोजे गए तथ्य से संबंधित है। बरामदगी के उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करना है क्योंकि यह अंततः आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के माध्यम से एक नए तथ्य की खोज से संबंधित मुद्दे को छूता है। इसलिए, धारा 27 एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए धारा 24 से 26 का अपवाद है। और इस प्रकार इसे एक प्रोविज़ो के रूप में माना जाना चाहिए।"

जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने आगे कहा,

''अभियुक्तों से प्राप्त जानकारी से प्राप्त तथ्य को साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष की है। यह इसलिए भी है कि सूचना प्राप्त की गई जबकि आरोपी अभी भी पुलिस की हिरासत में है। प्रावधान के पीछे उपरोक्त उद्देश्य को समझने के बाद, धारा 27 के तहत किसी भी बरामदगी को न्यायालय के विवेक को संतुष्ट करना होगा। कोई इस तथ्य को नहीं भूल सकता कि अभियोजन कभी-कभी अन्य माध्यमों से अभियुक्त की हिरासत का लाभ उठा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत बरामदगी से निपटने के दौरान अदालत को गवाह की विश्वसनीयता और अन्य सबूतों के बारे में जागरूक होना होगा।"

साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27, जो यह बताती है कि अभियुक्त से प्राप्त कितनी जानकारी को साबित किया जा सकता है, कहती है कि, "बशर्ते कि, जब किसी भी तथ्य को पुलिस अधिकारी की हिरासत में किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणाम के रूप में साबित किया जाता है, इतनी अधिक जानकारी, चाहे वह एक स्वीकारोक्ति के बराबर हो या नहीं, जैसा कि उसके द्वारा खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है, साबित हो सकती है।"

कोर्ट ने नोट किया कि धारा 27 के कुछ गवाह अभियुक्त 10 से 13 के संबंध में बरामदगी के मामले में सीपीआई (एम) से संबद्ध थे और कुटिल गवाह थे। कुछ गवाह मुकर गए। खून से सना एक कपड़ा 10 दिन बाद बरामद होने की बात कही गई। अदालत ने कहा, "यह संभव नहीं है कि आरोपी खून के धब्बे वाली एक ही पोशाक 10 दिनों से अधिक समय तक पहने..." साथ ही एक अन्य आरोपी का खून से सना कपड़ा अस्पताल से बरामद किया गया। लेकिन ड्रेस अस्पताल में कैसे पहुंची इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सका।

वकीलों का प्रस्तुतीकरण

अभियुक्तों ए-2, ए-4, ए-5, ए-8, और ए-9 (जिनके दोषसिद्धि की हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि की गई थी) के वकील ने प्रस्तुत किया कि प्राथमिकी बाद में बनाई गई थी और इस प्रकार पूर्व दिनांकित थी। आगे यह तर्क दिया गया था कि हालांकि दर्ज होने के बाद लगभग 11.00 बजे प्राथमिकी भेजी गई थी, यह केवल अगले दिन 4.15 बजे अधिकार क्षेत्र के मजिस्ट्रेट तक पहुंची थी।। वकील ने आगे कहा कि इस देरी की जांच नहीं की गई थी। आगे यह तर्क दिया गया कि गवाह या तो दिलचस्पी ले रहे थे या मौका परस्त थे और इसलिए अदालत को उनकी गवाही को खारिज कर देना चाहिए था।

मोहन @ श्रीनिवास @ सीना @ टेलर सीना बनाम कर्नाटक राज्य, 2021 SCC ऑनलाइन SC 1233 में फैसले का हवाला देते हुए आरोपी ए 10 से ए 13 (जिनके बरी करने के फैसले को हाईकोर्ट द्वारा उलट दिया गया था) के लिए अपील करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत ने तर्क दिया कि जब साक्ष्य की उचित जांच और समीक्षा के बाद, ट्रायल कोर्ट ने बरी करने का आदेश पारित किया है, हाईकोर्ट की शक्ति का प्रयोग संहिता द्वारा लगाई गई सावधानी के साथ होना चाहिए। वरिष्ठ वकील ने यह भी तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने बरामदगी पर भरोसा करने में गलती की थी और यह उस तरीके से नहीं गया जिस तरह से बरामदगी की गई है।

राज्य के वकील ने तर्क दिया कि किसी भी स्पष्ट अवैधता के अभाव में, अदालतों द्वारा दिए गए समवर्ती निर्णयों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि नीचे के दोनों न्यायालयों ने वैज्ञानिक साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी साक्ष्यों, चश्मदीद गवाहों, सामग्री वस्तुओं और बरामदगी पर विचार किया।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

इस मुद्दे पर फैसला सुनाने के लिए जस्टिस एमएम सुंदरेश द्वारा लिखे गए फैसले में बेंच ने सबसे पहले बरी करने के खिलाफ दायर अपील के दायरे से निपटा।

अपीलीय अदालत को ट्रायल कोर्ट के बरी करने के आदेश को पलटने में अपेक्षाकृत धीमा होना चाहिए

सीआरपीसी, 1973 की धारा 378 और मोहन @ श्रीनिवास @ सीना @ टेलर सीना बनाम कर्नाटक राज्य, [2021 SCC ऑनलाइन SC 1233], एन विजयकुमार बनाम तमिलनाडु राज्य, [(2021) 3 SCC 687] का हवाला देते हुए बेंच ने कहा,

"सीआरपीसी की धारा 378 को लागू करके बरी करने के खिलाफ अपील से निपटने के दौरान, अपीलीय न्यायालय को विचार करना होगा कि क्या ट्रायल कोर्ट के विचार को संभावित कहा जा सकता है, खासकर जब रिकॉर्ड पर सबूत का विश्लेषण किया गया हो। इसका कारण यह है कि बरी करने का आदेश अभियुक्त के पक्ष में बेगुनाही की धारणा को जोड़ता है। इस प्रकार, अपीलीय न्यायालय को ट्रायल कोर्ट के बरी करने के आदेश को पलटने में अपेक्षाकृत धीमा होना पड़ता है। इसलिए, अभियुक्त के पक्ष में धारणा कमजोर नहीं होती बल्कि केवल मजबूत होती है। इस तरह की दोहरी धारणा जो अभियुक्त के पक्ष में आती है, उसे केवल स्वीकृत कानूनी मापदंडों को पूरी तरह से जांच करके ही विचलित किया जाना चाहिए।"

केवल न्यायिक दंडाधिकारी को प्राथमिकी भेजने में विलंब अभियोजन के मामले को उचित जांच के बाद खारिज करने का एकमात्र कारक नहीं हो सकता

जांच प्रक्रिया के दौरान क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा निभाई गई भूमिका पर जोर देते हुए पीठ ने कहा,

"एक आपराधिक मामले में पहली सूचना रिपोर्ट आपराधिक कानून को गति देकर जांच की प्रक्रिया शुरू करती है। मौखिक साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए यह निश्चित रूप से साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान पहलू है। इसलिए, यह अनिवार्य है कि ऐसी जानकारी की अपेक्षा की जाती है किसी भी संभावित पूर्व- दिनांकित या समय- विरोध से बचने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जल्द से जल्द पहुंचें, जिससे आरोपी को सच्चाई के विपरीत दोषी ठहराने के लिए सामग्री को सम्मिलित ना किया जा सके और इस तरह की देरी के कारण न केवल सहजता का लाभ, विचार-विमर्श और परामर्श के परिणामस्वरूप रंग बिरंगी कहानी , अतिरंजित या मनगढ़ंत कहानी की शुरूआत का एक खतरा भी है। हालांकि, अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने में केवल देरी ही एकमात्र कारक नहीं हो सकती है जो उचित जांच के बाद पहुंचा है। अंततः, यह फैसला संबंधित न्यायालय के लेने के लिए है। इस तरह के विचार को संबंधित सामग्री पर विचार करने के बाद लिए जाने की उम्मीद है।"

न्यायिक मजिस्ट्रेट को जांच रिपोर्ट भेजने में लंबी अस्पष्टीकृत देरी, संदेह के लिए जगह

यह टिप्पणी करते हुए कि जांच अधिकारी से संज्ञेय अपराध दर्ज होने के तुरंत बाद अपनी जांच शुरू करने की उम्मीद है, पीठ ने कहा,

"एक असाधारण और अस्पष्टीकृत देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक हो सकती है, लेकिन केवल प्रत्येक मामले के तथ्यों पर अदालत द्वारा विचार किया जाना चाहिए। उचित समय पर एक गवाह की जांच नहीं करने के लिए पर्याप्त परिस्थितियां हो सकती हैं। हालांकि, उपलब्ध होने के बावजूद गवाह के गैर-परीक्षण पर जांच अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।यह केवल न्यायालय के मन में संदेह पैदा करता है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है।

29. इसी तरह, एक बयान दर्ज किया गया, जैसा कि वर्तमान मामले में है, जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजे जाने की उम्मीद है। एक लंबी, अस्पष्टीकृत देरी, संदेह के लिए जगह देगी।"

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वोक्त चर्चा के अनुसरण में ए 10-ए 13 के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी करने को बहाल किया और ए-2, ए-4, ए-5, ए-8, और ए- 9 की दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली आपराधिक अपील को खारिज कर दिया।

केस : जफरुद्दीन और अन्य बनाम केरल राज्य| 2015 की आपराधिक अपील संख्या 430

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC) 403

पीठ: जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश

हेडनोट्स

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872- साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 धारा 24 से 26 का अपवाद है। धारा 27 के तहत स्वीकार्यता खोजे गए तथ्य से संबंधित जानकारी से संबंधित है। यह प्रावधान केवल हिरासत में लिए गए अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप खोजे गए तथ्य के प्रमाण की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार, यह घटनाओं की श्रृंखला में एक लिंक की सुविधा के लिए "बाद के तथ्यों द्वारा पुष्टि" के सिद्धांत को शामिल करता है। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना है कि आरोपी से प्राप्त जानकारी खोजे गए तथ्य से संबंधित है। बरामदगी के उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करना है क्योंकि यह अंततः आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के माध्यम से एक नए तथ्य की खोज से संबंधित मुद्दे को छूता है। इसलिए, धारा 27 एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए धारा 24 से 26 का अपवाद है। और इस प्रकार इसे एक प्रोविज़ो के रूप में माना जाना चाहिए।" (पैराग्राफ 31)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872- धारा 27 - अभियुक्तों से प्राप्त जानकारी से प्राप्त तथ्य को साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष की है।

यह इसलिए भी है कि सूचना प्राप्त की गई जबकि आरोपी अभी भी पुलिस की हिरासत में है। प्रावधान के पीछे उपरोक्त उद्देश्य को समझने के बाद, धारा 27 के तहत किसी भी बरामदगी को न्यायालय के विवेक को संतुष्ट करना होगा। कोई इस तथ्य को नहीं भूल सकता कि अभियोजन कभी-कभी अन्य माध्यमों से अभियुक्त की हिरासत का लाभ उठा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत बरामदगी से निपटने के दौरान अदालत को गवाह की विश्वसनीयता और अन्य सबूतों के बारे में जागरूक होना होगा।(पैराग्राफ 32)

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 - धारा 378 - दोषमुक्ति के खिलाफ अपील - सीआरपीसी की धारा 378 को लागू करके दोषमुक्ति के खिलाफ अपील से निपटने के दौरान, अपीलीय न्यायालय को विचार करना होगा कि क्या ट्रायल न्यायालय के विचार को संभावित कहा जा सकता है, विशेष रूप से जब रिकॉर्ड पर साक्ष्य का विश्लेषण किया गया है। कारण यह है कि बरी करने का आदेश अभियुक्त के पक्ष में बेगुनाही का अनुमान लगाता है। इस प्रकार, अपीलीय न्यायालय को ट्रायल कोर्ट के बरी करने के आदेश को उलटने में अपेक्षाकृत धीमा होना पड़ता है। इसलिए, अभियुक्त के पक्ष में धारणा कमजोर नहीं होती है, बल्कि मजबूत होती है। इस तरह की दोहरी धारणा जो अभियुक्त के पक्ष में आती है, केवल स्वीकृत कानूनी मापदंडों अभियुक्तों से प्राप्त जानकारी से प्राप्त तथ्य को साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष की है।

यह इसलिए भी है कि सूचना प्राप्त की गई जबकि आरोपी अभी भी पुलिस की हिरासत में है। प्रावधान के पीछे उपरोक्त उद्देश्य को समझने के बाद, धारा 27 के तहत किसी भी बरामदगी को न्यायालय के विवेक को संतुष्ट करना होगा। कोई इस तथ्य को नहीं भूल सकता कि अभियोजन कभी-कभी अन्य माध्यमों से अभियुक्त की हिरासत का लाभ उठा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत बरामदगी से निपटने के दौरान अदालत को गवाह की विश्वसनीयता और अन्य सबूतों के बारे में जागरूक होना होगा। की गहन जांच से ही विचलित होनी चाहिए।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 - धारा 159- केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी भेजने में देरी अभियोजन के मामले को खारिज करने का एकमात्र कारक नहीं हो सकती (पैरा 26, 27)

आपराधिक जांच -

धारा 161 सीआरपीसी बयान दर्ज करने में देरी - एक असाधारण और अस्पष्टीकृत देरी अभियोजन के मामले के लिए घातक हो सकती है लेकिन प्रत्येक मामले के तथ्यों पर केवल न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए। उचित समय पर गवाह का परीक्षण न करने के लिए पर्याप्त परिस्थितियां हो सकती हैं। हालांकि, उपलब्ध होने के बावजूद गवाह के गैर-परीक्षण पर जांच अधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की सकती है। यह केवल न्यायालय के मन में संदेह पैदा करता है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। इसी तरह, एक बयान दर्ज किया गया है, जैसा कि वर्तमान मामले में है, जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजे जाने की उम्मीद है। एक लंबी, अस्पष्टीकृत देरी, संदेह के लिए जगह देगी

(पैरा 28)

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