सबरीमाला रेफरेंस: सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की बेंच बनाई, 7 अप्रैल से शुरू होगी सुनवाई

Update: 2026-04-04 15:55 GMT

सुप्रीम कोर्ट 7 अप्रैल से सबरीमाला रेफरेंस मामले की सुनवाई शुरू करेगा। यह सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली नौ जजों की संविधान पीठ के सामने होगी।

CJI के अलावा, बेंच में जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जस्टिस प्रसन्ना बी वराले, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्य बागची शामिल हैं।

यह रेफरेंस सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के मामले में कोर्ट के 2018 के फैसले से जुड़े व्यापक संवैधानिक सवालों से संबंधित है। इनमें धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार और समानता व गरिमा जैसे अन्य मौलिक अधिकारों के बीच का आपसी संबंध, साथ ही आवश्यक धार्मिक प्रथाओं से जुड़े मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा शामिल है।

नौ जजों की यह बेंच उन व्यापक मुद्दों पर विचार कर रही है, जो सबरीमाला विवाद से कहीं आगे तक जाते हैं और जिनका असर अलग-अलग धर्मों की धार्मिक प्रथाओं से जुड़े ऐसे ही अन्य विवादों पर भी पड़ सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ जैन संगठनों ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए अपनी लिखित दलीलें पेश कीं।

केस का नाम: कांतारू राजीवुरू बनाम इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन (अपने महासचिव सुश्री भक्ति पसरीजा के माध्यम से) और अन्य, R.P.(C) No. 3358/2018, W.P.(C) No. 373/2006 में

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