Evidence Act की धारा 65B सर्टिफिकेट ट्रायल के किसी भी चरण में प्रस्तुत किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट ने 2008 बेंगलुरु विस्फोट मामले में अभियोजन याचिका की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य साबित करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) की धारा 65बी के तहत सर्टिफिकेट ट्रायल के किसी भी चरण में प्रस्तुत किया जा सकता है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसने 2008 के बेंगलुरु विस्फोट मामले से संबंधित मुकदमे में अभियोजन पक्ष को एक्ट की धारा 65बी सर्टिफिकेट पेश करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
खंडपीठ ने अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंट्याल में सुप्रीम कोर्ट के 2020 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि "यदि मुकदमा खत्म नहीं हुआ तो एक्ट की 65-बी के तहत सर्टिफिकेट किसी भी स्तर पर प्रस्तुत किया जा सकता है।"
न्यायालय ने 2014 के अनवर पीवी बनाम पीके बशीर के फैसले में की गई टिप्पणियों पर भी ध्यान दिया कि यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है तो एक्ट की धारा 65बी के तहत सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है।
2019 के निर्णय कर्नाटक राज्य बनाम एम.आर. हिरेमथ का भी संदर्भ दिया गया, जिसमें कहा गया कि एक्ट की धारा 65बी के तहत सर्टिफिकेट का गैर-उत्पादन हल योग्य दोष है।
यह मामला जुलाई, 2008 में बेंगलुरु में हुए बम विस्फोटों से संबंधित है, जिसमें एक महिला की जान चली गई और कई घायल हो गए। जांच के दौरान, कुछ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे कि एक लैपटॉप, बाहरी हार्ड डिस्क, 3 पेन ड्राइव, 5 फ्लॉपी, 13 सीडी, 6 सिम कार्ड, 3 मोबाइल फोन, मेमोरी कार्ड और 2 डिजिटल कैमरे आदि जब्त किए गए। इन्हें केंद्रीय फोरेंसिक साइंस लैब (सीएफएसएल), हैदराबाद भेजा गया, जिसने 2010 में जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की।
ट्रायल कोर्ट ने 2017 में एक्ट की धारा 65बी सर्टिफिकेट की अनुपस्थिति का हवाला देकर 2010 की सीएफएसएल रिपोर्ट स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अभियोजन पक्ष का रुख यह था कि सर्टिफिकेट आवश्यक नहीं है, क्योंकि मूल उपकरण ही प्राथमिक साक्ष्य के रूप में पेश किए गए। फिर भी अत्यधिक सावधानी के तौर पर अभियोजन पक्ष ने 65बी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने के लिए सहायक सरकारी परीक्षक, कंप्यूटर फोरेंसिक डिवीजन, सीएफएसएल को वापस बुलाने की मांग की। 2018 में ट्रायल कोर्ट ने रिकॉल एप्लिकेशन खारिज कर दी और हाईकोर्ट ने बाद में उक्त अस्वीकृति बरकरार रखी।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण अस्वीकार कर दिया।
अदालत ने कहा,
''निचली अदालतों ने गलत आधार पर यह राय दी कि सर्टिफिकेट बनाने में छह साल की देरी हुई, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था।''
अदालत ने आगे कहा,
सीएफएसएल रिपोर्ट 2012 से रिकॉर्ड पर थी और सर्टिफिकेट की आवश्यकता थी। 2017 में जब परीक्षा हुई तो बचाव पक्ष की ओर से आपत्ति उठाए जाने के बाद ही यह मामला सामने आया।
कोर्ट ने कहा,
"उपरोक्त तथ्यों से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि सर्टिफिकेट बनाने में छह साल की देरी हुई थी। वास्तव में 29.11.2010 को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सामग्री के आधार पर सीएफएसएल, हैदराबाद से प्राप्त रिपोर्ट पहले ही ट्रायल कोर्ट में 16.10.2012 से पहले रखी गई थी। वास्तव में, अभियोजन पक्ष का रुख यह था कि जब मूल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पहले ही पेश किए जा चुके हैं और एमओ को ट्रेडमार्क किया गया तो एक्ट की धारा 65-बी के तहत सर्टिफिकेट पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी मामले के रूप में अत्यधिक सावधानी बरतते हुए इसे जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के आधार पर तैयार की गई सीएफएसएल रिपोर्ट के उत्पादन के खिलाफ आरोपी द्वारा आपत्ति उठाए जाने के तुरंत बाद पेश किया गया।''
यह रेखांकित करते हुए कि अपराध कुछ ऐसा था, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जस्टिस बिंदल द्वारा लिखे गए फैसले में आगे कहा गया:
"किसी आपराधिक मामले में निष्पक्ष सुनवाई का मतलब यह नहीं है कि यह किसी एक पक्ष के लिए निष्पक्ष होना चाहिए। बल्कि उद्देश्य यह है कि कोई भी दोषी छूट न जाए और किसी निर्दोष को दंडित न किया जाए। धारा 65-बी के तहत सर्टिफिकेट एक्ट, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत करने की मांग की गई है, वह कोई सबूत नहीं है जो अभी बनाया गया है। यह रिकॉर्ड पर रिपोर्ट साबित करने के लिए कानून की आवश्यकता को पूरा कर रहा है। अभियोजन पक्ष को एक्ट की धारा 65 बी के तहत सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की अनुमति देकर इस चरण के परिणामस्वरूप अभियुक्त के प्रति कोई अपरिवर्तनीय पूर्वाग्रह नहीं होगा। अभियुक्त के पास अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए सबूतों का खंडन करने का पूरा अवसर होगा।"
इस प्रकार, अपील की अनुमति दे दी गई, जिससे अभियोजन पक्ष को 65बी सर्टिफिकेट पेश करने के लिए सीआरपीसी की धारा 311 के तहत गवाह को वापस बुलाने की अनुमति मिल गई।
केस टाइटल: कर्नाटक राज्य बनाम टी.नसीर @ थडियानटाविडा नसीर
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