यदि बाद में चार्जशीट/ समय बढ़ाने की रिपोर्ट दाखिल होती है तो भी डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार लागू होने योग्य : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां अभियुक्त पहले ही डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन कर चुका है, अभियोजक अंतिम रिपोर्ट (Final Report), अतिरिक्त शिकायत या समय बढ़ाने की रिपोर्ट दर्ज करके उसके अपरिहार्य अधिकार को लागू नहीं करने को पराजित नहीं सकता है।
न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनागौदर और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति देते हुए, इस संबंध में कानूनी स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत किया:
1. एक बार जब अभियुक्त प्रोविज़ो की धारा 167 (2) के तहत जमानत के लिए आवेदन दायर करता है, तो उसे जांच के लिए निर्धारित सीमा की समाप्ति के बाद , डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा होने का अधिकार दिया जाता है या लागू किया जाता है। यदि अभियुक्त सीआरपीसी की धारा 167 (2) के साथ पढ़ते हुए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36 ए (4) के तहत 180 दिनों की समाप्ति पर या विस्तारित अवधि के बाद जमानत के लिए आवेदन करता है, जैसा भी मामला हो, न्यायालय को उसे लोक अभियोजक से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद अनावश्यक देरी के बिना जमानत पर रिहा करना चाहिए, जैसा कि उल्लेख किया गया है। इस तरह की त्वरित कार्रवाई अभियोजन पक्ष को जांच एजेंसी द्वारा डिफ़ॉल्ट के मामले में आरोपी को जमानत पर रिहा करने के लिए विधायी जनादेश को प्रतिबंधित करने से प्रतिबंधित करेगी।
2. यदि अभियुक्त ने इस तरह की जमानत के लिए आवेदन किया है, डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा करने का अधिकार जारी रहेगा या जमानत के आवेदन के बाद में आरोप पत्र या एक रिपोर्ट दाखिल करने जिसमें न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा समय बढ़ाने की मांग की गई है; या तब के दौरान आरोप पत्र दाखिल करना जब एक उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन की अस्वीकृति के लिए चुनौती लंबित है,
3. हालांकि, जहां सही होने पर भी अभियुक्त डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन करने में विफल रहता है, और बाद में चार्जशीट, अतिरिक्त शिकायत या समय की अवधि बढ़ाने की मांग करने वाली रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल किया जाता है, डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार समाप्त हो जाएगा। मजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान लेने के लिए स्वतंत्र होगा या मामले की जांच पूरी करने के लिए और समय देगा, जो मामला हो सकता है, हालांकि आरोपी को अभी भी सीआरपीसी के अन्य प्रावधानों के तहत जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
4. न्यायालय द्वारा पारित डिफ़ॉल्ट जमानत के आदेश के बावजूद, स्पष्टीकरण I के खंड 167 (2) के अनुसार, हिरासत से अभियुक्त की वास्तविक रिहाई सक्षम न्यायालय द्वारा जमानत दिए गए निर्देशों पर निर्भर है। यदि अभियुक्त जमानत देने और / या अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर जमानत आदेश के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो हिरासत में उसकी निरंतर हिरासत वैध है।
इस मामले में, उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए डिफ़ॉल्ट जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था कि केवल इसलिए कि उक्त अर्जी का उस समय तक निस्तारण नहीं किया गया था जब तक कि अतिरिक्त शिकायत दर्ज नहीं हो जाती, आरोपी इस तथ्य का लाभ नहीं उठा सकता कि उसने अपनी जमानत याचिका पूर्व में समय के भीतर दायर की थी। अपील में, शीर्ष अदालत ने निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया: (ए) क्या सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत अपीलकर्ता को जो अपरिहार्य अधिकार प्राप्त है, जांच एजेंसी द्वारा एक अतिरिक्त शिकायत दर्ज करने के बाद समाप्त हो जाता है; (ख) क्या अदालत को जमानत के लिए आवेदन दाखिल करने के समय जांच एजेंसी की चूक के आधार को ध्यान में रखना चाहिए, या ( क)जवाब देते समय के लिए जमानत के लिए आवेदन के निपटान के समय को।
न्यायालय ने उल्लेख किया कि इन दोनों मुद्दों का उत्तर उदय मोहनलाल आचार्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2001) 5 एससीसी 453 में दिया गया है। यह कहा गया कि धारा 167 (2) संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गैरकानूनी और मनमाने निरोध के खिलाफ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की संवैधानिक प्रतिबद्धता से जुड़ी है , और इस तरीके से व्याख्या की जानी चाहिए जो इस उद्देश्य को पूरा करती है।
"सीआरपीसी के संबंध में, विशेष रूप से, उद्देश्यों और कारणों का विवरण (सुप्रा) निर्माण की एक महत्वपूर्ण सहायता है। धारा 167 (2) की व्याख्या विधायिका द्वारा व्यक्त किए गए तीन गुना उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए, अर्थात् निष्पक्ष ट्रायल, शीघ्र जांच और ट्रायल सुनिश्चित करना , और एक तर्कसंगत प्रक्रिया की स्थापना करना जो समाज के अभिजात वर्ग के हितों की रक्षा करती है। ये उद्देश्य अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार के सबसेट के अलावा कुछ भी नहीं हैं। "
अदालत ने कहा कि संजय दत्त बनाम सीबीआई (1994) 5 एससीसी 410 के माध्यम से संविधान पीठ ने यह ठहराया है कि अभियुक्त [एक डिफ़ॉल्ट जमानत] के लिए अपरिहार्य अधिकार केवल चालान दाखिल करने से पहले लागू करने योग्य है और यदि चालान के अस्तित्व में रहने या दाखिल किया जा रहा तो ये लागू नहीं हो सकता। पीठ ने इसके बाद संजय दत्त के फैसले में "यदि पहले से ही लाभ नहीं लिया गया" के अर्थ पर चर्चा की। राज्य ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य , (2011) 10 एससीसी 445 में निर्णय पर निर्भरता दिखाई, जिसमें यह संजय दत्त (सुप्रा) में आयोजित किया गया था, जहां निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र दाखिल ना करने के गैर-आधार पर ज़मानत के लिए आवेदन दायर किया गया था, जमानत के अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा यदि अभियोजन पक्ष बाद में आवेदन पर विचार और अभियुक्त की रिहाई से पहले चार्जशीट दाखिल करता है।
"हम पाते हैं कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर में यह राय व्यक्त की गई थी कि जमानत का अधिकार केवल एक बार चार्जशीट दायर होने के बाद योग्यता के आधार पर माना जा सकता है, जो संजय दत्त की संविधान पीठ के निष्कर्षों की गलत व्याख्या पर आधारित है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, अभिव्यक्ति "अगर पहले से ही इसका लाभ नहीं उठाया गया है" संविधान पीठ के फैसले की न्यायालयों द्वारा गलत व्याख्या की गई है, जिसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर की दो न्यायाधीश पीठ शामिल है, तो इसका मतलब है कि आरोपी केवल डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार का लाभ उठा सकता है यदि वह वास्तव में चार्जशीट दाखिल करने से पूर्व में रिहा हो। हालांकि, उदय मोहनलाल आचार्य (सुप्रा) में इस अदालत ने संजय दत्त के मामले में बताए गए सिद्धांतों को सही ढंग से समझा और उनका विश्लेषण किया है। जैसा कि ऊपर कहा गया है। उदय मोहनलाल आचार्य एक बाध्यकारी मिसाल है। इसके बाद सईद मोहम्मद अहमद काज़मी (सुप्रा) में बाद की तीन जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के फैसले के पैरा 54 और 58 में बेंच ने इस आशय के लिए कि "भले ही जमानत के लिए एक आवेदन इस आधार पर दायर किया हो कि 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था, लेकिन उसके बारे में विचार करने और जमानत पर रिहा होने से पहले ये कहा जा सकता है कि जमानत पर रिहा होने का अधिकार खो जाएगा "या" केवल योग्यता के आधार पर हो सकता है, पर इन्क्यूरियम आयोजित किया जाना चाहिए।"
लोक अभियोजकों को 'अतिरिक्त समय खरीदने' के लिए सीमित नोटिस का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती-
"हितेंद्र विष्णु ठाकुर (सुप्रा) और संजय दत्त (सुप्रा) में दिया गया प्रभाव, कि डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन और लोक अभियोजक द्वारा किए गए समय के विस्तार के लिए किसी भी आवेदन पर एक साथ विचार जाना चाहिए, हमारी राय में, केवल तभी लागू होता है, " ऐसी स्थिति में जहां लोक अभियोजक अभियुक्त द्वारा डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन दाखिल करने से पहले समय बढ़ाने की रिपोर्ट दर्ज करता है। ऐसी स्थिति में, इस तथ्य के बावजूद कि जांच पूरी होने की अवधि समाप्त हो गई है, दोनों आवेदनों पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, जहां अभियुक्त ने पहले ही डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन किया है, अभियोजक उसके अपरिहार्य अधिकार के प्रवर्तन को बाद में अंतिम रिपोर्ट, अतिरिक्त शिकायत या रिपोर्ट दर्ज करने से पराजित नहीं सकता है। "
इसे भी जोड़ा जाना चाहिए और यह अच्छी तरह से तय है कि धारा 167 (2) के तहत प्रोविज़ो के तहत दायर की गई डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए राज्य को नोटिस जारी करना केवल इतना है कि लोक अभियोजक अदालत को संतुष्ट कर सके कि अभियोजन पक्ष पहले ही न्यायालय से समय के विस्तार का आदेश प्राप्त कर चुका है; या कि निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले नामित न्यायालय में चालान दायर किया गया है; या कि निर्धारित अवधि वास्तव में समाप्त नहीं हुई है। अभियोजन पक्ष तदनुसार डिफ़ॉल्ट के कथित आधार पर जमानत देने से इनकार करने के लिए न्यायालय से आग्रह कर सकता है। नोटिस जारी करने से अभियुक्त जानबूझकर या कुछ तथ्यों को अनजाने में छिपाकर डिफ़ॉल्ट जमानत प्राप्त करने की संभावना से बचेंगे और कार्यवाही की बहुलता के खिलाफ भी रक्षा होगी।
हालांकि, लोक अभियोजकों को धारा 167 (2) के तहत दायर जमानत अर्जियों पर कार्यवाही को घसीटने और बाद में आने वाले आवेदन / रिपोर्ट दाखिल कर 'अतिरिक्त समय खरीदने' के उद्देश्य से सीमित नोटिस का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और जांच एजेंसी द्वारा जांच में खामियों को भरने की सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती है।
डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन को दरकिनार करने के लिए अतिरिक्त शिकायत दर्ज करना एक अनुचित रणनीति है।
मामले के तथ्यों में अदालत ने उल्लेख किया कि अभियुक्त ने अपनी गिरफ्तारी के 181 वें दिन डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन दायर किया था और इसके बाद ही एक अतिरिक्त शिकायत दर्ज की गई थी। इसलिए, पीठ ने कहा कि अभियुक्त को अतिरिक्त शिकायत दाखिल करने के बावजूद जमानत पर रिहा करने का अधिकार था।
उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए पीठ ने कहा :
"यह स्पष्ट है कि मामले में, राज्य / जांच एजेंसी के पास अभियुक्त के जमानत पर रिहा होने के अनिश्चित अधिकार को हराने के लिए, अपीलकर्ता जमानत की अर्जी पर सुनवाई के समापन के बाद संबंधित अदालत के समक्ष एक अतिरिक्त शिकायत दर्ज की गई है। यदि इस तरह की प्रथा की अनुमति दी जाती है, तो धारा 167 (2) के तहत अधिकार को निरर्थक माना जाएगा क्योंकि जांच अधिकारी जब तक अपने हाथ खींच सकते हैं, जब तक कि अभियुक्त अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करता और जैसे ही जमानत के लिए आवेदन निस्तारण के लिए सुना जाता है, सुगमता से आरोपी का नाम लेते हुए एक अतिरिक्त याचिका दायर की जा सकती है। इस तरह की शिकायत सोची - समझी हुई हो सकती है या केवल आरोपी को हिरासत में रखने के लिए प्रेरित हो सकती है, हालांकि हम वर्तमान मामले में अतिरिक्त शिकायत की मेरिट पर टिप्पणी करने से बचते हैं। अपराध की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्य की विश्वसनीयता के बावजूद, केवल जमानत आवेदन में गतिरोध पैदा करने के लिए अतिरिक्त शिकायतों को दर्ज करना, हमारे विचार में, एक अनुचित रणनीति है। "
केस: एम रविंद्रन बनाम द इंटेलिजेंस ऑफिसर, आपराधिक अपील संख्या 699/ 2020 का
पीठ : जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस मोहन एम शांतनागौदर और जस्टिस विनीत सरन
वकील: अधिवक्ता अरुणिमा सिंह, एएसजी अमन लेखी
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