रेगुलेशन ऑफ सर्विस | स्वीकृत पदों के अभाव में सरकार को पद सृजित करने और सेवारत लोगों को समाहित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2023-04-12 04:58 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि स्वीकृत पदों के अभाव में राज्य को पद सृजित करने और राज्य की सेवा में बने रहने वाले लोगों को अवशोषित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह नोट किया गया कि न्यायालय पदों के सृजन के लिए निर्देश नहीं दे सकते।

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की खंडपीठ मक्कल नाला पनियालर्गल (एमएनपी) संघों के सदस्यों की बहाली और नियमितीकरण से संबंधित मामले का फैसला कर रही थी, जिन्होंने तमिलनाडु राज्य में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता ('मक्कल नाला पनियारगल') के रूप में काम किया।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

1989 में तमिलनाडु सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 10वीं कक्षा पूरी करने वाले शिक्षित युवाओं को ग्राम पंचायत में रोजगार प्रदान करने वाली योजना शुरू की। पूरे राज्य में कुल 25,234 एमएनपी (मक्कल नाला पनियारगल/ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता) कार्यरत थे। 1991 में सरकार द्वारा इस योजना को भंग कर दिया गया। नतीजतन, योजना के तहत नियुक्त व्यक्तियों का रोजगार समाप्त कर दिया गया।

सरकारी आदेश द्वारा 1997 में योजना को बहाल किया गया और 2001 में फिर से भंग कर दिया गया। 2006 में सरकार उन लोगों को नियुक्त करने के लिए योजना लेकर आई, जिन्हें पंचायत सहायक और अंशकालिक क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया; उन्हें 1 सितंबर, 2006 से किसी भी पैमाने पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। 2008 में सरकार ने आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि रिकॉर्ड क्लर्क/कार्यालय सहायक/रात्रि चौकीदार और एमएनपी के समकक्ष पद के संवर्ग में उत्पन्न होने वाले 50% रिक्त पदों को भरने पर विचार किया जाएगा।

लगभग 600 एमएनपी सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में अधिकारी सहायकों और रात्रि प्रहरी के रूप में समाहित किए गए। एमएनपी की लंबित अवधि को 31 मई, 2012 तक 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। हालांकि, अंतरिम रूप से 8 नवंबर, 2011 को सरकार ने एमएनपी को भंग कर दिया। सरकार के आदेश को मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई, जिसे एकल न्यायाधीश ने अनुमति दी।

खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की। अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये 2022 में एक योजना शुरू की है। 13,500 एमएनपी में से अधिकांश इस योजना में शामिल हो गए और 489 एमएनपी ने इस अवसर को लेने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा विश्लेषण

न्यायालय ने कहा कि 2005 में केंद्र सरकार ग्रामीण लोगों को सीधे पूरक वेतन-रोजगार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लेकर आई। इसने वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया। तमिलनाडु राज्य को अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया गया।

अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रत्येक राज्य को इस योजना के तहत कवर किए गए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के लिए वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सौ दिनों के गारंटीकृत रोजगार का प्रावधान करने के लिए योजना शुरू करने की आवश्यकता है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं। न्यायालय ने कहा कि 2005 अधिनियम के तहत तमिलनाडु राज्य की योजना द्वारा प्रदान किया गया लाभ अभी भी लागू है।

न्यायालय ने पाया कि हाईकोर्ट ने माना कि सरकारी योजना को भंग करते हुए 2011 में पारित सरकारी आदेश द्वारा बर्खास्त किए गए कर्मचारी न केवल बहाली के हकदार हैं, बल्कि पद सृजित होने के बाद सेवा में नियमित किए जाने के भी पात्र हैं। निर्णयों की श्रृंखला का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय पदों के सृजन के लिए निर्देश नहीं दे सकते। एमएनपी की नियुक्ति एक संवर्ग पद के लिए नहीं की गई; उन्हें योजना के तहत नियुक्त किया गया और उन्हें मानदेय दिया गया।

न्यायालय ने कहा कि एमएनपी योजना की अवधि से परे बहाली और सेवा के नियमितीकरण के हकदार नहीं थे। इसने हाईकोर्ट के उक्त निष्कर्ष को रद्द कर दिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने एमएनपी को 1 दिसंबर, 2011 (योजना को भंग) से 31 मई, 2012 (शुरुआत में योजना को विस्तारित) की अवधि के लिए भुगतान स्वीकार करने के लिए अनुमति दी, जो 2022 की योजना में शामिल नहीं हुए थे।

केस टाइटल- तमिलनाडु सरकार और अन्य बनाम तमिलनाडु मक्कल नाला पनियालार्गल और अन्य आदि | लाइवलॉ (SC) 294/2023| सिविल अपील नंबर 10563-10569/2017 | 11 अप्रैल, 2023| जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी

सर्विस लॉ - स्वीकृत पद के अभाव में राज्य को पद सृजित करने और उन व्यक्तियों को अवशोषित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जो राज्य सर्विस में बने हुए हैं - हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार पद सृजित करने के बाद बहाल करने और उनकी योग्यता के आधार पर उत्तरदाताओं को अवशोषित करने के लिए कानून में टिकाऊ नहीं है- पैरा 54 से 57

फैसला यहां पढ़ें:



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