वकीलों द्वारा हड़तालों और अदालत के बहिष्कार को रोकने के लिए नियम बनाने का प्रस्ताव, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

Update: 2021-08-27 06:34 GMT

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह वकीलों द्वारा हड़तालों और अदालत के बहिष्कार को रोकने के लिए नियम बनाने और उल्लंघन करने वाली बार एसोसिएशनों और सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की हड़ताल को बढ़ावा देने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव कर रहा है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ को बीसीआई के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने बताया कि उसने इस संबंध में सभी बार काउंसिल के साथ बैठक बुलाई है।

मिश्रा ने पीठ से कहा,

"हमने बीसीआई के साथ सभी बार काउंसिल की बैठक बुलाई है। हम हड़ताल और बहिष्कार को रोकने के लिए नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और बार एसोसिएशन के सदस्यों को उचित औचित्य के बिना हड़ताल पर जाने के लिए दंडित करने के लिए नियम बन रहे हैं।"

पिछली बार पीठ ने वकीलों की हड़ताल के मुद्दे से निपटने के लिए बीसीआई अध्यक्ष की मदद मांगी थी। पीठ इस मुद्दे से निपटने के लिए लिए गए एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।

बीसीआई द्वारा व्यक्त किए गए रुख की सराहना करते हुए, पीठ ने मामले की आगे की सुनवाई स्थगित कर दी क्योंकि काउंसिल पहले ही मामले को जब्त कर चुकी है।

पीठ ने आदेश में कहा,

"श्री मनन कुमार मिश्रा, जो बीसीआई के अध्यक्ष भी हैं, पिछले आदेश के अनुसरण में उपस्थित हुए हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि महामारी की शुरुआत के कारण पूर्व निर्देशों के अनुपालन में देरी हुई थी। सभी बार काउंसिल के साथ बीसीआई द्वारा एक बैठक बुलाई गई है। बीसीआई का प्रस्ताव है अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल को कम करने के लिए नियम बनाएं, उल्लंघन करने वाली बार एसोसिएशन के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव करें और सोशल मीडिया पर हड़ताल को बढ़ावा देने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव करें।"

पीठ ने कहा,

"चूंकि बीसीआई मामले से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम श्री मिश्रा के अनुरोध पर मामले को सितंबर में तीसरे सप्ताह के लिए स्थगित करते हैं। बीसीआई उठाए गए कदमों पर एक हलफनामा दाखिल करेगा। हम बीसीआई द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हैं।"

28 फरवरी, 2020 को, सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को गंभीरता से लेते हुए कि न्यायालय के लगातार निर्णयों के बावजूद, वकील/बार एसोसिएशन हड़ताल पर चले गए, स्वत: संज्ञान लिया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सभी राज्य बार काउंसिलों को आगे की कार्रवाई का सुझाव देने और वकीलों द्वारा हड़ताल/काम से दूर रहने की समस्या से निपटने के लिए ठोस सुझाव देना नोटिस जारी किया।

न्यायालय की स्वत: कार्रवाई उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ जिला बार एसोसिएशन देहरादून द्वारा दायर एक अपील को खारिज करने के फैसले से निकली, जिसमें वकीलों की हड़ताल को अवैध घोषित किया गया था।

Tags:    

Similar News