सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई को मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग वाली याचिका पर बीसीआई, SCBA और चार हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया

Update: 2021-09-06 15:51 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई), सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए ) और चार उच्च न्यायालयों को उस्स रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें यह मांग कि गई थी कि वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई को मौलिक अधिकार घोषित किया जाए।

जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें अदालतों में फिज़िकल और वर्चुअल सुनवाई के लिए हाइब्रिड विकल्पों को बनाए रखने की मांग करते हुए कहा गया कि इसने न्याय तक पहुंचने के अधिकार को बढ़ाया।

याचिका में उत्तराखंड, बॉम्बे, मध्य प्रदेश और केरल के उच्च न्यायालयों को प्रतिवादी के रूप में रखा गया है। पीठ ने बीसीआई और एससीबीए को भी यह कहते हुए पक्षकार बनाया कि वह इस मामले पर उनके विचार जानना चाहती है।

याचिका "ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स" नामक वकीलों के एक संगठन और कानूनी रिपोर्टर स्पर्श उपाध्याय द्वारा दायर की गई है, जिसमें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के हालिया फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाइब्रिड विकल्प के बिना, फिज़िकल सुनवाई को बहाल किया गया था।

हालांकि याचिकाकर्ताओं के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश की मांग की, लेकिन पीठ ने कहा कि वह इस समय ऐसा कोई आदेश पारित नहीं कर सकती।

एससीबीए के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने पीठ को बताया कि वह याचिका का विरोध कर रहे हैं और इस संबंध में एक हलफनामा दाखिल करेंगे।

कोर्ट रूम एक्सचेंज

लूथरा ने कहा कि पहले याचिकाकर्ता संगठन ने लगभग 5000 युवा वकीलों का प्रतिनिधित्व किया।

न्यायमूर्ति राव ने टिप्पणी की,

"युवा वकील जिनका आप उल्लेख करते हैं वे शारीरिक सुनवाई चाहते हैं।"

जस्टिस गवई ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के उस बयान का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि वर्चुअल सुनवाई के कारण कई अधिवक्ताओं की आजीविका प्रभावित हुई है।

जस्टिस गवई ने हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की कि वर्चुअल सुनवाई के कारण कुछ नैनीताल या मसूरी जैसे स्थानों से पेश होने का जोखिम उठा सकते हैं।

"श्री लूथरा, आप ऑनलाइन अदालतों और ऑफ़लाइन अदालतों के बीच का अंतर जानते हैं। (फिज़िकल) अदालत में आंखों से संपर्क होता है और यह वकील के तर्कों को और अधिक प्रभावी बनाता है। युवा वकील कैसे सीखेंगे?"

लूथरा ने कहा कि वह राहत चाहते हैं कि हाइब्रिड विकल्प को बरकरार रखा जाए।

उन्होंने कहा,

"हाइब्रिड विकल्प को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। वादी वकील आने जाने के खर्च से बचेंगे और कार्बन फुटप्रिंट भी कम करेंगे। यह वादियों के लिए भी राहत होगी।"

पीठ ने पूछा कि याचिका वादियों के लिए है या वकीलों के लिए। पीठ ने यह भी पूछा कि वकीलों के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है।

लूथरा ने प्रस्तुत किया कि वर्चुअल सुनवाई ने न्याय तक पहुंच को आसान बना दिया, जिसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। उन्होंने एक संसदीय समिति की रिपोर्ट का भी हवाला दिया जिसमें सुझाव दिया गया था कि अदालतों को हाइब्रिड विकल्प को बरकरार रखना चाहिए।

पीठ ने जवाब में कहा कि वर्चुअल अदालत की सुनवाई को COVID के मद्देनजर एक आपातकालीन उपाय के रूप में अपनाया गया था।

न्यायमूर्ति राव ने टिप्पणी की,

"हाइब्रिड कोर्ट हमेशा के लिए काम नहीं कर सकता और फिज़िकल कोर्ट को खत्म नहीं किया जा सकता। यहां मौलिक अधिकार का उल्लंघन क्या है? 19 (1) (जी)? आइए अगली बार बार काउंसिल और एससीबीए को सुनें।"

पीठ द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद एससीबीए के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा, 'एससीबीए का रुख स्पष्ट है। हम पूरी तरह फिज़िकल सुनवाई चाहते हैं।'

याचिका को वकील श्री सिद्धार्थ आर गुप्ता द्वारा तैयार किया गया है और इसे एओआर श्रीराम परक्कट के माध्यम से दायर किया गया है।

याचिका में देश के 3 उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय को भी शामिल किया गया, जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालयों के एसओपी, हालांकि वर्चुअल सुनवाई की अनुमति देते हैं, कई कोर्ट रूम वकीलों को केवल फिज़िकल रूप से पेश होने के लिए मजबूर कर रहे थे।

यह भी तर्क दिया गया कि कई उच्च न्यायालय उनके द्वारा अपनाए गए हाइब्रिड मॉडल में वर्चुअल मोड के माध्यम से अपने मामलों में भाग लेने के लिए वर्चुअल रूप से जॉइनिंग लिंक प्रदान नहीं कर रहे हैं।

याचिका में यह भी कहा गया कि वर्चुअल मोड के माध्यम से मामलों के संचालन की सुविधा तक पहुंच से इनकार करना भारत के संविधान के 21 सहपठित अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों से इनकार करने जैसा है।

याचिका में इसलिए सभी 4 उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को किसी भी वकील और पत्रकारों को केवल इस आधार पर शारीरिक तौर पर सुनवाई के आधार पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल अदालतों तक पहुंच से वंचित करने से रोकने के लिए परमादेश की एक रिट की मांग की गई है कि उच्च न्यायालय शुरू हो गया है और शारीरिक तौर पर सुनवाई के उक्त तरीके को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इसके अलावा, जैसा कि उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश को कई आधारों पर चुनौती दी है, उनमें से एक यह सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति के विजन दस्तावेज के विपरीत है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ देश के हाई कोर्ट में भी सुनवाई हाइब्रिड मॉडल के विकास की कल्पना की गई है।

याचिका में आगे निवेदन किया गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना, अनुच्छेद 38 सहपठित अनुच्छेद 39 देश के संवैधानिक न्यायालयों को न्याय को सुलभ, सस्ती और प्रकृति में आर्थिक बनाने का आदेश देता है, जहां हर किसी की पहुंच आसान और सुविधाजनक हो।

याचिकाकर्ताओं ने इस प्रकार दलील दी है कि वकील या मुवक्किल को न्याय प्रदान करने के लिए वर्चुअल अदालतों तक पहुंच भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का एक अनिवार्य पहलू है और इस प्रकार वकीलों को इनकार नहीं किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता संख्या 2 (कानूनी पत्रकार) ने बदले में दलील दी है कि अदालतों की वर्चुअल पहुंच से इनकार करने का प्रभाव वास्तव में उन्हें अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित करने का प्रभाव है क्योंकि उन्हें उनके वास्तविक समय और लाइव आधार पर कार्यवाही की रिपोर्ट करने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा।

एम आर विजय भास्कर बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसले का हवाला देते हुए पत्रकार ने दावा किया है कि अगर वर्चुअल अदालतों तक पहुंच को हटा दिया जाता है, तो मौलिक अधिकारों का प्रयोग असंभव हो जाएगा।

साथ ही, स्वप्निल त्रिपाठी बनाम सुप्रीम कोर्ट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए, याचिकाकर्ताओं ने इस प्रकार कहा है:

"निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तेजी से बदलती वैश्वीकृत दुनिया में, भारतीय न्यायपालिका के लिए सबसे इष्टतम तरीके से सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग करना अनिवार्य है ताकि न्याय सभी के लिए सबसे सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो सके।"

याचिका को वकील सिद्धार्थ आर गुप्ता द्वारा तैयार और निपटाया गया है और इसे एओआर श्रीराम परक्कट के माध्यम से दायर किया गया है।

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