एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने की अनुमति उन लोगों के लिए नहीं है, जो सामान्य तौर पर अपने मूल स्थान से अलग कहीं रह रहे हैं: गृह मंत्रालय

Permission For Inter-State Travel Not Meant For Persons Who Otherwise Reside Normally In Places Other Than Native Place : MHA

Update: 2020-05-03 17:24 GMT

गृह मंत्रालय ने आदेश के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया जिसमें लॉकडाउन के कारण फंसे व्यक्तियों के अंतर-राज्य आवाजाही की अनुमति दी गई थी।

केंद्र ने लॉकडाउन में फंसे हुए प्रवासी मज़दूरों, छात्रों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों आदि को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन की सशर्त अनुमति दी

गृह सचिव, अजय भल्ला IAS द्वारा जारी स्पष्टीकरण के रूप में यह कहा गया कि

"यह स्पष्ट किया जाता है कि लॉकडाउन के बीच व्यक्तियों की आवाजाही के संबंध में आदेश उन लोगों की श्रेणियों तक नहीं बढ़ाया गया है, जो अन्यथा काम के उद्देश्यों के लिए अपने मूल स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर सामान्य रूप से रहते हैं और जो सामान्य उद्देश्य में अपने मूल स्थान की यात्रा करना चाहते हैं।"

आदेश में यह जोड़ा गया कि छूट का अर्थ "ऐसे व्यथित व्यक्तियों" के लिए नहीं है और यह "उन व्यक्तियों की श्रेणियों" तक विस्तारित नहीं है, जो अन्यथा काम के उद्देश्यों के लिए अपने मूल स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर सामान्य रूप से निवास कर रहे हैं, और जो अपने स्थानों से मूल स्थान अपनी यात्रा करना चाहते हैंं।

29 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था जिसमें लॉकडाउन में फंसे हुए प्रवासी मज़दूरों, छात्रों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों आदि के एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन की अनुमति दी गई, जिनमें COVID-19 के कोई लक्षण नहीं पाए जाते हों।

आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10 (2) (एल) के तहत शक्तियों को लागू करने वाले गृह सचिव द्वारा जारी इस आदेश में उस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए।

शुक्रवार को विशेष ट्रेनों द्वारा विभिन्न स्थानों पर फंसे इन प्रवासी श्रमिकों, छात्रों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और अन्य व्यक्तियों को उनके गंतव्य तक जाने की अनुमति दी।

केंद्र ने फंसे हुए श्रमिक और अन्य लोगों को स्पेशल ट्रेनों से उनके गंतव्य तक जाने की अनुमति दी


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