केंद्र ने फंसे हुए श्रमिक और अन्य लोगों को स्पेशल ट्रेनों से उनके गंतव्य तक जाने की अनुमति दी

LiveLaw News Network

1 May 2020 12:19 PM GMT

  • केंद्र ने फंसे हुए श्रमिक और अन्य लोगों को स्पेशल ट्रेनों से उनके गंतव्य तक जाने की अनुमति दी

    यात्री ट्रेन सेवाओं के पूर्ण निलंबन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को विशेष ट्रेनों द्वारा लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, छात्रों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और अन्य व्यक्तियों को उनके गंतव्य तक जाने की अनुमति दी है।

    गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक आदेश जारी किया जिसमें लॉकडाउन में फंसे हुए प्रवासी मज़दूरों, छात्रों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों आदि के एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन की अनुमति दी गई, जिनमें COVID-19 के कोई लक्षण नहीं पाए जाते हों।

    आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10 (2) (एल) के तहत शक्तियों को लागू करने वाले गृह सचिव द्वारा जारी इस आदेश में उस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए।

    रेल मंत्रालय टिकटों की बिक्री और रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्मों और ट्रेनों में सामाजिक दूरी और अन्य सुरक्षा उपायों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी करेगा।

    22 मार्च से नियमित यात्री ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। शुक्रवार की सुबह 1200 यात्रियों को लेकर 1200 पहली विशेष ट्रेन तेलंगाना से झारखंड के लिए रवाना हुई। इस तरह की दूसरी ट्रेन केरल के एर्नाकुलम से शाम को ओडिशा के भुवनेश्वर के लिए प्रस्थान करने वाली है। ट्रेन में 1,000 से अधिक लोगों के ले जाने की उम्मीद है,

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