सेवानिवृत्ति के समय मौजूद नियमों पर ही पेंशन निर्धारित की जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2021-12-02 09:18 GMT

Supreme Court of India

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेवानिवृत्ति पर किसी कर्मचारी को देय पेंशन सेवानिवृत्ति के समय मौजूद नियमों पर निर्धारित की जाएगी। न्यायालय ने यह भी कहा कि कानून नियोक्ता को समान रूप से स्थित व्यक्तियों के संबंध में नियमों को अलग तरीके से लागू करने की अनुमति नहीं देता है।

वर्तमान मामले में जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ केरल उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित 29 अगस्त, 2019 के एक आदेश के खिलाफ एक सिविल अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया था।

अपील की अनुमति देते हुए पीठ ने डॉ जी सदाशिवन नायर बनाम कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसके रजिस्ट्रार द्वारा प्रतिनिधित्व, और अन्य में कहा ,

"जबकि हम कानून की स्थापित स्थिति को स्वीकार करते हैं कि पेंशन के निर्धारण के मामलों में लागू नियम वह है जो सेवानिवृत्ति के समय मौजूद है, हम प्रतिवादी विश्वविद्यालय की कार्रवाई में किसी भी कानूनी आधार को चुनिंदा रूप से नियम 25 (ए) के तहत लाभ की अनुमति देने में असमर्थ हैं। देवकी नंदन प्रसाद और सैयद यूसुफुद्दीन अहमद (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि सेवानिवृत्ति पर एक कर्मचारी को देय पेंशन सेवानिवृत्ति के समय मौजूद नियमों पर निर्धारित किया जाएगा। हालांकि , कानून नियोक्ता को समान रूप से स्थित व्यक्तियों के संबंध में नियमों को अलग तरीके से लागू करने की अनुमति नहीं देता है।"

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता, डॉ जी सदाशिवन नायर को 7 सितंबर 1984 से कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ("विश्वविद्यालय") के स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज में लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया था। इस तरह की नियुक्ति से पहले, अपीलकर्ता जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय केरल में 11 मार्च 1972 और 2 फरवरी 1980 के बीच की अवधि के लिए एक वकील था।मार्च 1980 और फरवरी 1984 के बीच की अवधि के दौरान, उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग फैलोशिप प्राप्त करने पर अपने पीएचडी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और पीएचडी प्राप्त करने के बाद, विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में उनकी नियुक्ति की तिथि तक केरल उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में वकील के रूप में अभ्यास फिर से शुरू किया।

10 नवंबर 2004 को, उन्होंने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के समक्ष एक अभ्यावेदन दिया, जिसमें भाग III, केरल सेवा नियम ("केएसआर") के नियम 25 (ए) के आधार पर उनकी सेवानिवृत्ति पर उन्हें देय पेंशन लाभों को निर्धारित करने के उद्देश्य से बार में आठ साल के अपने अभ्यास की गणना करने का अनुरोध किया गया था।

अपीलकर्ता को 7 जनवरी 2006 को विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें अपीलकर्ता की सेवानिवृत्ति पेंशन के निर्धारण के उद्देश्य से बार में अपने अभ्यास के कार्यकाल की गणना करने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। रजिस्ट्रार ने खारिज करते हुए नियम 25 (ए), भाग III के प्रोविज़ो पर भरोसा किया।

व्यथित, अपीलकर्ता ने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से यह तर्क देते हुए संपर्क किया कि रजिस्ट्रार ने उनके उचित परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक नियमों का पालन किए बिना, उनकी सेवानिवृत्ति पेंशन का निर्धारण करने के उद्देश्य से बार में उनके अभ्यास के कार्यकाल की गणना के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।

चूंकि अपीलकर्ता को उनके अभ्यावेदन का कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए उन्होंने इसी आधार पर केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट दायर की। उच्च न्यायालय ने 3 अप्रैल, 2006 को कुलाधिपति को उच्च न्यायालय के फैसले की प्राप्ति की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया कि क्या अपीलकर्ता , भाग III, केएसआर नियम (ए) के नियम 25 (ए) के तहत लाभ पाने का हकदार था या नहीं।

उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 3 अप्रैल 2006 के अनुसार, कुलाधिपति ने 12 जुलाई 2006 को अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया और बाद में 7 अक्टूबर, 2006 को अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सरकार या कोई अन्य वैधानिक निकाय को पूर्वव्यापी रूप से भी सेवा शर्तों को संशोधित करने का अधिकार है।

बर्खास्तगी से व्यथित, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 25 जनवरी 2012 को रिट को इस आधार पर खारिज कर दिया कि सरकार कर्मचारियों की सेवा शर्तों में उनकी सेवा के दौरान एकतरफा बदलाव कर सकती है। पीठ ने आगे कहा कि जो लागू था वह सेवानिवृत्ति की तारीख पर प्रचलित नियम था न कि वह जो सेवा में प्रवेश करने की तारीख को मौजूद था।

एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने अंतर न्यायालय अपील दायर की जिसे डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया।

वकीलों की दलीलें

वरिष्ठ वकील डॉ केपी पिल्लै ने प्रस्तुत किया कि नियम 25 (ए), भाग III, केएसआर जैसा कि विश्वविद्यालय के कानूनी अध्ययन के स्कूल में व्याख्याता के पद पर अपीलकर्ता की नियुक्ति के समय था, सेवानिवृत्ति पेंशन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए योग्यता सेवा के रूप में बार में अनुभव की गणना करने की अनुमति देता है। उनका यह भी तर्क था कि नियम 25 (ए), भाग III, केएसआर का प्रावधान, जो नियम 25 (ए) के तहत प्रदत्त लाभ के दायरे को सीमित करता है, यह कहते हुए कि ऐसा लाभ केवल ऐसे कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें 12 फरवरी 1985 से प्रभावी बार में कानून और अनुभव में योग्यता की आवश्यकता वाले पदों को पेश किया गया था। इस संबंध में उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त प्रोविज़ो को अपीलकर्ता पर लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उनकी नियुक्ति के समय यानी 7 सितंबर 1984 को लागू नहीं था।

प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए, अधिवक्ता मालिनी पोडुवाल ने तर्क दिया कि उक्त नियम के तहत लाभ को विश्वविद्यालय द्वारा प्रोविज़ो के आलोक में रोक दिया गया था। अपीलकर्ता के इस तर्क के संबंध में कि विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारी जो अपीलकर्ता के समान थे, को नियम 25 (ए) के तहत लाभ प्रदान किया गया था, यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ता पहले के अवैध आदेश के आधार पर ऐसी राहत का दावा नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता के पक्ष में नकारात्मक समानता पर आधारित ऐसा दावा अस्वीकार्य है। राज्य की ओर से अधिवक्ता जी प्रकाश पेश हुए।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना द्वारा लिखे गए फैसले में पीठ ने पाया कि अपीलकर्ता और साथ ही डॉ पी लीला कृष्णन समान रूप से स्थित थे और दोनों को केरल की विभिन्न अदालतों में अधिवक्ता के रूप में अभ्यास करने के बाद शिक्षण संकाय के रूप में नियुक्त किया गया था।

इस संबंध में, कोर्ट ने कहा कि,

"हमें अपीलकर्ता के संबंध में प्रावधान के आवेदन को बनाए रखने के लिए कोई वैध आधार नहीं मिलता है, जिससे नियम 25 (ए) के लाभ से इनकार करते हैं, जब इसे डॉ पी लीला कृष्णन के मामले में लागू नहीं किया गया था, जिससे नियम 25 (ए) का लाभ मिलता है।"

कोर्ट ने आगे कहा,

"हमारा विचार है कि यदि प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने नियम 25 (ए) के लाभ से इनकार करने की मांग की, तो बाद में नियम के लाभ को सीमित करने वाले प्रावधान के प्रकाश में, इसे समान रूप से करना चाहिए था। हालांकि, प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा अपीलकर्ता के संबंध में नियम 25 (ए) के प्रावधान को चुनिंदा रूप से लागू करने की कार्रवाई, जबकि समान रूप से स्थित व्यक्तियों के संबंध में उक्त प्रावधान को लागू नहीं करना, मनमाना है और इसलिए अवैध है। ऐसा भेदभाव, जो किसी भी उचित वर्गीकरण आधारित नहीं है, समानता के सभी सिद्धांतों का उल्लंघन है जो भारत के संविधान में निहित हैं।"

केस: डॉ जी सदाशिवन नायर बनाम कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसके रजिस्ट्रार द्वारा प्रतिनिधित्व और अन्य। सिविल अपील संख्या 6994/2021

पीठ: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना

उद्धरण : LL 2021 SC 701

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