नोएडा से दिल्ली तक का 20 मिनट का सफर दो घंटे में होना किसी दुःस्वप्न की तरह बन गया हैः सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा निवासी महिला की याचिका पर नोटिस जारी किया

Update: 2021-03-30 04:53 GMT

Supreme Court of India

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी किया कि सड़क मार्ग को साफ रखा जाए ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का मार्ग प्रभावित न हो।

पीठ नोएडा निवासी एक महिला द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी, जिसने आरोप लगाया था कि उसकी दिल्ली की यात्रा सामान्य 20 मिनट के बजाय दो घंटे में पूरी हो रही है।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश हुईं मोनिस्का अग्रवाल ने कहा कि वह नोएडा में रहती हैं और उन्हें अपनी मार्केटिंग की नौकरी के सिलसिले में दिल्ली आना पड़ता है। उसने कहा कि कोर्ट द्वारा सड़कों को साफ रखने के लिए विभिन्न दिशा-निर्देशों के दिए जाने के बावजूद अभी भी ऐसा नहीं हो सका।

सिंगल पैरेंट्स और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के चलते उनके लिए दिल्ली की यात्रा करना एक बुरा सपना बन गया है।

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी भी शामिल थे, ने कहा,

हमने उन्हें सड़कों को साफ करने के लिए कहा था। यह एक प्रशासनिक विफलता है, क्योंकि न्यायिक दृष्टिकोण हमारे द्वारा पहले ही प्रतिपादित किया जा चुका है। 

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