ज्ञानवापी सर्वे का आदेश देने वाले जज को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को मिली जमानत
उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में एक स्पेशल NIA कोर्ट ने बुधवार को एक व्यक्ति को जमानत दे दी, जिस पर राज्य पुलिस के आतंकवाद-रोधी दस्ते (ATS) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से 'ज्ञानवापी' मस्जिद मामले में शामिल एक न्यायाधीश को धमकी देने और अनुचित टिप्पणी पोस्ट करने का आरोप लगाया है।
स्पेशल NIA जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने अदनान को भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 115, 506 और यूएपीए की धारा 13 के तहत जमानत देते हुए कहा कि उसके खिलाफ लगाई गई धाराएं सात साल से कम की कैद की सजा का प्रावधान है और अभियोजन पक्ष ने इससे पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं दिखाया है। कोर्ट ने यह भी माना कि वह 4 जून, 2024 से जिला जेल में बंद हैं।
एफआईआर में खान के खिलाफ लगाए गए आरोपों के अनुसार, उन्होंने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) बरेली रवि कुमार दिवाकर की एक तस्वीर इस कैप्शन के साथ पोस्ट की कि काफिरों का खून आपके लिए हलाल है जो आपके दीन के खिलाफ लड़ते हैं और फोटो में उनके चेहरे पर आंखों के ऊपर लाल रंग में काफिर शब्द लिखा है।
न्यायाधीश दिवाकर को 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण का आदेश देने के लिए जाना जाता है।
यूपी एटीएस के जांच अधिकारी द्वारा दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि कथित इंस्टाग्राम पोस्ट को बहुत सारे लोगों द्वारा देखा गया है और इस पोस्ट के माध्यम से, "उनकी विचारधारा से जुड़े लोगों को ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करने वाले जज को मारने के लिए प्रेरित किया गया है और उक्त पोस्ट अन्य धर्मों के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही है और वर्गों के बीच दुश्मनी और नफरत फैलाने के लिए राष्ट्र विरोधी गतिविधियां की जा रही हैं"।
न्यायाधीश दिवाकर, जो अब उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में अतिरिक्त सेसन जज के रूप में तैनात हैं, ने इस साल की शुरुआत में सरकारी सचिव को पत्र लिखकर अपने वर्तमान सुरक्षा कवर के बारे में चिंता व्यक्त की थी, इसे अपर्याप्त बताया था।