NGT में न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया

Update: 2019-10-04 13:47 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश भर में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बेंचों के लिए न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने उस याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया जिसमें देश के सभी उच्च न्यायालयों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वो एनजीटी की बेंचों को कार्यात्मक बनाने तक पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई करें।

याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों ने एनजीटी के लिए पर्याप्त संख्या में न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए उचित कदम नहीं उठाए हैं, जिसके कारण न्यायाधिकरण की कई बेंच प्रभावी रूप से काम नहीं कर रही हैं।

यह दावा किया गया है कि एनजीटी के न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति में अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता के कारण, "प्रदूषण फैलाने वालों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है क्योंकि पर्यावरणीय विकारों के निवारण के लिए शिकायतों को दर्ज करने के लिए कोई मंच उपलब्ध नहीं है।"  

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