सीजेआई के खिलाफ नया ट्वीट: अटॉर्नी जनरल ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की सहमति दी
भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश पर किये गये कॉमेडियन कुणाल कामरा के ताजा ट्वीट के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए अपनी सहमति दे दी है ।
एडवोकेट अनुज सिंह द्वारा किए गए अनुरोध का जवाब देते हुए एजी ने कहा,
"दोनों उंगलियों का चित्रण, किंवदंती के साथ कि वह मध्य एक का मतलब है, जानबूझकर भारत के मुख्य न्यायाधीश का अपमान करना है जो भारत के उच्चतम न्यायालय का समान रूप से अपमान होगा। उक्त ट्वीट घोर अश्लील और अप्रिय है और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इससे भारत के उच्चतम न्यायालय का अधिकार प्रभावित होगा और साथ ही वादी जनता का भारत के उच्चतम न्यायालय की संस्था में विश्वास को कमजोर होगा।
उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1975 की धारा 15 के तहत सहमति देता हूं।
18 नवंबर को कामरा ने ट्विटर पर दो अंगुलियों की फोटो शेयर करते हुए कैप्शन दिया था कि पढ़ें, इन 2 अंगुलियों में से एक है CJI अरविंद बोबड़े के लिए... मैं भ्रमित नहीं करूंगा, वह बीच की अंंगुली है।
एजी ने कहा है कि यह आचरण घोर अभद्र है और यह सुप्रीम कोर्ट का अपमान है।
12 नवंबर को एजी ने अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने के अपने आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के बारे में अपने ट्वीट को लेकर कामरा के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की सहमति दे दी थी । एजी ने कहा कि उनका ट्वीट 'बेहद आपत्तिजनक' था।
बाद में कामरा ने कहा कि उनका इरादा अपने ट्वीट्स को वापस लेने या उनके लिए माफी मांगने का नहीं है और 'दूसरे की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी को अनसुना नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट के अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दिए जाने के मद्देनजर शीर्ष अदालत के खिलाफ कॉमेडियन कुणाल कामरा की गई टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा सहमति देने पर कामरा ने कहा कि उनका अपने ट्वीट को वापस लेने या माफी मांगने का इरादा नहीं है।