NEET-PG : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने दो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें 2014 के NALSA फैसले के अनुसार NEET-PG परीक्षा में आरक्षण की मांग की गई। इस फैसले में निर्देश दिया गया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना जाए और शैक्षणिक संस्थानों में सभी प्रकार के आरक्षण का विस्तार किया जाए। कोर्ट ने उन राज्यों से, जिन्होंने अभी तक हलफनामा दाखिल नहीं किया, हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें यह बताया जाए कि वे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए क्षैतिज आरक्षण कब तक लागू करने जा रहे हैं।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की खंडपीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह (याचिकाकर्ताओं की ओर से) ने अखिल भारतीय कोटे में दो सीटों और तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश राज्य कोटे में एक-एक सीट के क्षैतिज आरक्षण के लिए अंतरिम आदेश की मांग की, जहां से याचिकाकर्ता कथित तौर पर आते हैं। उनके अनुसार, काउंसलिंग अभी शुरू होनी है। उन्होंने NEET PG अधिसूचना को इस हद तक चुनौती दी कि इसमें ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग का प्रावधान नहीं है।
अंतरिम राहत के बारे में केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे ने अदालत को सूचित किया कि अन्य अवमानना याचिका (एमएक्स कमलेश एवं अन्य बनाम नितेन चंद्र) चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) की पीठ के समक्ष है, जो पहले इस मामले की सुनवाई कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस मामले में पक्षकार हैं। शुरुआत में वर्तमान खंडपीठ ने कहा कि आदर्श रूप से इस मामले को चीफ जस्टिस की पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए। फिर दवे को यह स्पष्ट करते हुए उस याचिका के दायरे का पता लगाने का निर्देश दिया कि वह समानांतर कार्यवाही नहीं चलाना चाहती।
जयसिंह ने स्पष्ट किया कि पिछली बार अदालत ने यह प्रश्न उठाया था कि जब मामला चीफ जस्टिस के समक्ष हैं तो वर्तमान मामले को इस पीठ के समक्ष क्यों सूचीबद्ध किया गया। फिर भी मामला फिर से इस पीठ के समक्ष आया। उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि अवमानना याचिका का दायरा व्यापक है, फिर भी वह यहां दो व्यक्तियों के लिए विशिष्ट राहत की मांग कर रही हैं।
हालांकि, जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि वह केवल दो व्यक्तियों के अदालत के समक्ष आने के कारण ही इस दायरे को सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि यदि कोई सकारात्मक परिणाम निकलता है तो ऐसे कई व्यक्तियों को लाभ मिल सकता है।
जयसिंह ने कहा:
"अवमानना का परिणाम शायद नियम जारी करना भी हो सकता है और नहीं भी। अवमानना का परिणाम बस इतना ही होगा।"
जस्टिस नरसिम्हा ने कहा:
"एक बात जो हमारे मन में है, वह यह है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ दो व्यक्ति हमारे पास आए। आज असली समस्या यह है, समस्या नहीं, बल्कि यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने NALSA के फ़ैसले के क्रियान्वयन में कहा कि आरक्षण होना चाहिए और आरक्षण का परिमाणीकरण होना चाहिए। परिमाणीकरण होने पर स्वतः ही एक नीतिगत निर्णय होगा और आरक्षण के लिए पदों की संख्या घोषित हो जाएगी। आज ऐसा हुआ है कि सिर्फ़ दो व्यक्ति यहां आए हैं और भी योग्य लोग हो सकते हैं और प्रतिस्पर्धा होगी। जिन लोगों को अवमानना के तहत आवेदन नहीं करना चाहिए, उनमें से कई कहेंगे, हम आ सकते थे। इसलिए अंतरिम राहत देने के लिए..."
जयसिंह ने जवाब दिया कि अंतरिम राहत का मतलब यह नहीं है कि इससे अन्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनकी सीटों से वंचित किया जाएगा, क्योंकि यह पूरी तरह से योग्यता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता योग्य डॉक्टर हैं, जो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अदालत के समक्ष आए हैं।
हालांकि, जस्टिस नरसिम्हा ने कहा,
"दो बातें हमें परेशान करती हैं। पहली बात यह है कि नालसा के फैसले का क्रियान्वयन वहां का विषय है और कितना आरक्षण और किस तरह से हम अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं। दूसरी बात यह है कि इसे केवल दो राज्यों तक सीमित रखा जाए और एक सीट भी सिर्फ इसलिए कोई उपाय नहीं है कि दो व्यक्ति यहां आ गए हैं... हम जो सवाल पूछ रहे हैं, वह यह है कि ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने में समग्र दृष्टिकोण कैसे अपनाया जाए और आप जो संबोधित कर रहे हैं, वह यह है कि इन सब को भूल जाइए, हमारे पास दो मुवक्किल हैं, आप उनमें से दो के लिए प्रावधान करें।"
जयसिंह ने जवाब दिया कि उनका मतलब यह नहीं है कि आरक्षण का लाभ सभी को नहीं मिलना चाहिए। हालांकि, चूंकि उनके मुवक्किल आवेदन करते समय नुकसान में हैं, इसलिए अगर अंतरिम राहत नहीं मिलती है तो वे काउंसलिंग का मौका गंवा सकते हैं।
इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने मौखिक रूप से कहा कि अदालत अखिल भारतीय अधिकारियों से आरक्षण लागू करने के तरीके पर निर्णय लेने के लिए कहने पर विचार कर सकता है।
उन्होंने कहा:
"हम केवल एक ही काम कर सकते हैं, आपके मुवक्किल से कोई लेना-देना नहीं है, हम अखिल भारतीय अधिकारियों से इस बारे में निर्णय लेने के लिए कह सकते हैं कि वे इसे कैसे लागू करेंगे, वे अखिल भारतीय स्तर पर कितनी सीटें आरक्षित कर सकते हैं। हम उन व्यक्तियों से प्रेरित नहीं होंगे, जो हमसे पहले आए हैं। हम सभी के लिए NALSA को व्यापक रूप से लागू करने के लिए प्रेरित होंगे। दो व्यक्ति पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल देंगे। हम प्रत्येक राज्य को हमारे सामने आने और हमें यह बताने का निर्देश दे सकते हैं कि वे इसे कब लागू करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह इस साल किया गया या नहीं, लेकिन निश्चित रूप से यह अगले साल होना चाहिए।"
जयसिंह ने कहा कि अगर वे उचित समय के भीतर जवाब लेकर आते हैं तो यह स्वीकार्य है, क्योंकि काउंसलिंग के लिए अभी भी समय है।
अदालत ने केंद्र और संबंधित राज्यों को दो सीटों के आरक्षण पर निर्देश लेने का निर्देश तो दिया। हालांकि, अंतरिम राहत पर कोई आदेश पारित नहीं किया।
जस्टिस नरसिम्हा द्वारा यह पूछे जाने पर कि अवमानना मामले में केंद्र ने क्या रुख अपनाया है, दवे ने कहा कि केंद्र का रुख यह है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं और उन्हें अलग से कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता।
उन्होंने यह भी मुद्दा उठाया कि 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति' की परिभाषा बहुत व्यापक है और इसमें संशोधन की आवश्यकता है।
जस्टिस नरसिम्हा ने पूछा कि अगर विधायिका चाहे तो उसे संशोधन करने से किसने रोका है, जिस पर दवे ने जवाब दिया कि इस पर इस समय विचार किया जा रहा है।
जयसिंह ने स्पष्ट किया कि उनके मुवक्किल वे लोग हैं, जिन्हें पहले ही ट्रांसजेंडर पहचान पत्र जारी किया जा चुका है।
याचिकाकर्ता, जो स्वयं ट्रांसजेंडर समुदाय से हैं, प्रतिवादियों को निर्देश देने की प्रार्थना करते हैं कि वे एक नया प्रवेश नोटिस जारी करें, जिसमें प्रत्येक ऊर्ध्वाधर श्रेणी में 1% सीटें आरक्षित करके ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (उन्हें शामिल करते हुए) के लिए विभाजित क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाए।
Case Details : KIRAN A.R AND ORS. Versus UNION OF INDIA AND ORS., W.P.(C) No. 461/2025