केवल अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक मामले का आधार नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वादे को पूरा करने में विफल रहने का आरोप आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।
जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक मुकदमे को जन्म नहीं देता, जब तक कि लेन-देन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा सही नहीं दिखाया गया हो।
खंडपीठ ने कहा कि आपराधिक न्यायालयों का उपयोग स्कोर निपटाने या पक्षों पर दीवानी विवादों को निपटाने के लिए दबाव डालने के लिए नहीं किया जाता।
इस मामले में एफआईआर शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) धारा 420, 120-बी और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी ने एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने शिकायत खारिज करने से इनकार कर दिया।
अपील में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगाए गए आरोप दीवानी प्रकृति के हैं।
शिकायतों पर विचार करते हुए पीठ ने कहा,
"पूरा विचार सिविल विवाद को आपराधिक में बदलने और कथित रूप से भुगतान की गई राशि की वापसी के लिए अपीलकर्ता पर दबाव बनाने के लिए प्रतीत होता है। आपराधिक न्यायालयों का उपयोग स्कोर निपटाने के लिए नहीं किया जाता है या सिविल विवादों को निपटाने के लिए पार्टियों पर दबाव डाला जाता है, जहां भी सामग्री हो। आपराधिक मामले बनते हैं, आपराधिक अदालतों को संज्ञान लेना होता है। जिस विचाराधीन शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई, सेल्स डीड के रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के लगभग तीन साल बाद दायर की गई। अब कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।"
अपील की अनुमति देते हुए और एफआईआर रद्द करते हुए पीठ ने इस प्रकार कहा,
अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं देता है जब तक कि लेनदेन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा सही नहीं दिखाया जाता है। केवल वादा निभाने में विफलता का आरोप आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।
केस टाइटल- सरबजीत कौर बनाम पंजाब राज्य | लाइवलॉ (SC) 156/2023 | सीआरए 581/2023 | 1 मार्च 2023 | जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल
हेडनोट्स
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 482 - भारतीय दंड संहिता, 1860; धारा 420 - अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं देता है जब तक कि लेनदेन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा सही नहीं दिखाया जाता है। केवल वादे को पूरा करने में विफलता के आरोप पर आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा- आपराधिक न्यायालयों का उपयोग स्कोर निपटाने या दीवानी विवादों को निपटाने के लिए पार्टियों पर दबाव डालने के लिए नहीं है।
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