विवाह समानता | सिविल यूनियन विवाह के समान विकल्प नहीं: सुप्रीम कोर्ट में डॉ एएम सिंघवी का तर्क

Update: 2023-05-12 03:47 GMT

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान खंडपीठ ने भारत में सेम-सेक्स व्यक्तियों के लिए विवाह समानता की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह लेख याचिकाओं के वकीलों द्वारा किए गए प्रत्युत्तर प्रस्तुतीकरण का विवरण देता है।

अपने प्रत्युत्तर के माध्यम से सीनियर एडवोकेट डॉ एएम सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता लिंग-तटस्थ तरीके से विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) में हर लिंग शब्द की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। हालांकि, वे केवल एसएमए के उन हिस्सों पर हमला कर रहे हैं जिन्हें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (आईएसए) द्वारा शासित होने के लिए भेदभाव के आधार पर संविधान-अनुरूप पढ़ने की आवश्यकता थी।

उन्होंने तर्क दिया,

"जब शक्ति के लैंगिक असंतुलन को विशेष रूप से संबोधित करने के लिए लैंगिक शब्दों के उपयोग की बात आती है, इसलिए वास्तविक समानता प्राप्त करते हैं तो ऐसी शर्तों को उनके लैंगिक, विषमलैंगिक, संदर्भ तक सीमित करना कानून के अंतर्निहित जोर के अनुरूप है।"

उन्होंने तब प्रस्तुत किया कि सेम-सेक्स कम्युनिटी को "नागरिक संघ" का अधिकार प्रदान करके विवाह के अधिकार को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह समाधान या समान विकल्प नहीं है।

उन्होंने कहा,

"नागरिक संघ विवाह की संस्था से गैर-विषमलैंगिक जोड़ों के बहिष्करण द्वारा प्रस्तुत संवैधानिक विसंगति को संबोधित नहीं करते हैं। नागरिक संघ विवाह नहीं है।"

यहां उन्होंने लुईस बनाम हैरिस में फैसले का हवाला दिया और तर्क दिया कि विवाह की संस्था से सेम-सेक्स जोड़ों को छोड़कर राज्य यह घोषणा कर रहा है कि उनकी प्रतिबद्धताओं और विषमलैंगिक जोड़ों की प्रतिबद्धताओं के बीच अंतर करना वैध है।

उन्होंने उद्धृत किया,

"आखिरकार, संदेश यह है कि सेम-सेक्स जोड़े क्या महत्वपूर्ण या "वास्तविक" विवाह के रूप में महत्वपूर्ण नहीं हैं, इस तरह के कम रिश्तों में शादी का नाम नहीं हो सकता।"

अपनी प्रस्तुतियां समाप्त करते हुए डॉ. सिंघवी ने वर्तमान स्थिति और "अलग लेकिन समान" के अलगाव सिद्धांत के बीच सादृश्य बनाया और कहा कि इस तरह के सिद्धांतों को सभ्य समाजों में लागू नहीं किया जा सकता।

कोर्ट को "फुल माइल" चलना चाहिए: सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन

सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने अपने प्रत्युत्तर की शुरुआत करते हुए कहा कि सेम-सेक्स कम्युनिटी के अधिकारों की मान्यता की कमी के कारण कानूनों के समान संरक्षण से इनकार किया जाता। उन्होंने तब कहा कि खंडपीठ ने पहले संवैधानिक घोषणा देने की संभावना पर चर्चा की थी, लेकिन इससे अधिक नहीं और तीन तलाक, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और डेटा संरक्षण जैसे मामलों को विधायिका पर छोड़ दिया।

इस संदर्भ में उन्होंने कहा,

"वे तीन ऐसे उदाहरण हैं जहां बहुमत, जैसा कि विधायिका की संस्था में परिलक्षित होता है, उसको कोई गंभीर समस्या नहीं होती। तीन तलाक ऐसी चीज थी जिसने सभी समुदायों के लोगों की अंतरात्मा को झकझोर दिया। इसलिए जब अदालत ने इसे दंडित करने की घोषणा पारित की, यह काफी आसान आम सहमति का मामला था... ट्रांसजेंडर व्यक्ति- उनके साथ व्यापक सामाजिक सहानुभूति है, क्योंकि वे हमारे समाज में महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका निभाते हैं। लेकिन यह अलोकप्रिय अल्पसंख्यक है। यह तब होता है जब अदालत कहती है कि ये रक्षक हैं, अलोकप्रिय नागरिकों के मामले में यह वह स्थिति है जहां मैं अदालत से एक मील चलने के लिए कहूंगा।"

उन्होंने तब तर्क दिया कि एसएमए के तहत विषमलैंगिक विवाह में अनुच्छेद 15 (3) के उच्च संवैधानिक जनादेश के कारण महिलाओं के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।

उन्होंने जोड़ा,

"कोई भी प्रावधान जो एसएमए के तहत पत्नी के लिए विशिष्ट है, बिना किसी व्याख्यात्मक अभ्यास के खड़ा रहेगा। दंड कानूनों सहित पुरुष और महिला से संबंधित लिंग विशिष्ट कानून किसी भी व्याख्यात्मक अभ्यास के अधीन नहीं होंगे। धार्मिक व्यक्तिगत कानून होंगे। इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है और इस संबंध में धारा 21ए को ध्यान में रखा जा सकता है।"

इस प्रकार, उन्होंने प्रस्तुत किया कि लागू की जाने वाली वास्तविक परीक्षा यह है कि क्या पुरुष-महिला जोड़े के रूप में विवाह का पारंपरिक अध्ययन समान लिंग जोड़े के प्रति भेदभावपूर्ण है या नहीं।

उन्होंने यह भी कहा कि भले ही आप अदालत केवल संवैधानिक घोषणा प्रदान कर रहे, प्रोटोकॉल की आवश्यकता है, चाहे वह एसएमए के तहत सुरक्षा हो या संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा आवश्यक है।

अपनी प्रस्तुति को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा,

"जब तक कमजोर जोड़ों को शक्ति वाहिनी जैसे प्रोटोकॉल द्वारा संरक्षित नहीं किया जाता है, तब तक हमें राहत नहीं मिलेगी।"

विवाह के अधिकार को मान्यता देने के लिए जोड़े में अनुरूप कर्तव्य: सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन

ज़ैनब पटेल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन ने तर्क दिया कि शादी करने के अधिकार से अधिक गैर-विषमलैंगिक जोड़ों के जुड़ाव को गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से विवाहित जोड़ों के रूप में मान्यता देने के लिए जोड़े में समान कर्तव्य भी मौजूद है। उन्होंने पहले विवाह करने के लिए सेम-सेक्स जोड़ों के अधिकार को स्थापित करने की मांग की और फिर उक्त अधिकार को मान्यता देने के लिए सरकार का कर्तव्य।

उन्होंने तर्क दिया,

"1872 एसएमए जिसे 1954 एसएमए द्वारा निरस्त कर दिया गया, उसमें कहा कि आपको अपना धर्म छोड़ देना चाहिए। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो विवाह व्यक्तिगत कानूनों द्वारा होते थे। यदि अंतर-धार्मिक युगल आपके स्वामी के पास आता और कहता कि मैं अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहता, मैं व्यक्तिगत कानूनों वाले लोगों के समान स्थिति चाहता हूं, मेरे स्वामी ने इसे सही पाया होगा और समान दायित्व पाया होगा।"

इस संदर्भ में उन्होंने नालसा के फैसले का हवाला दिया और कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जिसके कारण ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 बना। उन्होंने तर्क दिया कि यह फैसला संसद को उस कानून को लागू करने से नहीं रोकता है और उस अधिकार को पहचानना।

अपने तर्कों को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा,

"व्यावहारिकता माई लॉर्ड को घोषित करने से नहीं रोक पाएगी। यदि ऐसा है तो वह घोषणा संसद द्वारा की जाएगी। उस हद तक सकारात्मक दायित्व है। गैर-विषमलैंगिक जोड़ों में नैतिक विचार भी होंगे। उनके पास भी होना चाहिए एक साथी के प्रति प्रतिबद्धता, तलाक में अधिकार, भरण-पोषण, आपको किसी को निराश्रित नहीं छोड़ना चाहिए।"

शादी की अनुमति देने में विफलता के कारण कलंक लगा है: सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर

सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने प्रस्तुत किया कि अदालत ने पहले ही माना कि धारा 377 द्वारा वर्जित यौन कृत्य आपराधिक नहीं है। इस प्रकार, तार्किक बात यह होगी कि विवाह के माध्यम से सेम-सेक्स लोगों के जुड़ाव पर भी सहमति हो। हालांकि, कलंक के कारण इसे रोका गया।

उन्होंने कहा,

"LGBTQIA समुदाय से जुड़ा ब्रिटिश कानून जो कलंक है वह आज भी कायम है और विवाह की अनुमति देने में विफलता उस कलंक को जारी रखने की अनुमति देती है। अनुच्छेद 21, 19(1)(c) के अलावा संघ को मौलिक अधिकार देता है, जिसे विवाह द्वारा महसूस किया जाता है ... नाज और नालसा की बयानबाजी के ऐतिहासिक होने के बावजूद, वे उस पर रुक गए और यह कलंक की अनुमति देता है। अदालत उसमें एक पार्टी नहीं हो सकती। यह त्रासदी होगी। अदालत उस कलंक को कायम रखेगी। वे इससे सहमत नहीं हैं। वे कह रहे हैं कि तुम सेक्स कर सकते हो लेकिन इसे हमारी शादी के दायरे में मत लाओ।"

एसएमए का मूल विवाह की संविदात्मक प्रकृति को पहचान रहा है: सीनियर एडवोकेट जयना कोठारी

उत्तरदाताओं की प्रस्तुतियों का खंडन करते हुए कि एसएमए में किसी भी प्रकार का पढ़ना कानून के मूल के खिलाफ जाएगा, कोठारी ने प्रस्तुत किया कि एसएमए का मूल यह है कि यह पवित्र प्रकृति से अपने संविदात्मक प्रकृति तक चला गया।

एसएमए से संबंधित संसदीय बहसों पर भरोसा करते हुए उन्होंने कहा,

"एसएमए का मूल विवाह में पसंद की स्वतंत्रता है ... एसएमए ने 1954 में भी धर्म और जाति के बावजूद किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं किया और यह संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित है। जब एसएमए के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति आ सकते हैं और लिंग पुनर्निर्धारण के बाद शादी कर सकते हैं, हम सभी के लिए अधिकार बढ़ाने के लिए कह रहे हैं।"

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