संसद की नई इमारत के ऊपर लगी शेर की मूर्ति राज्य प्रतीक अधिनियम का उल्लंघन नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2022-09-30 07:18 GMT

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को माना कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्माणाधीन नए संसद भवन के ऊपर स्थापित शेर की मूर्ति भारत के राज्य प्रतीक (अनुचित उपयोग का निषेध) अधिनियम, 2005 का उल्लंघन नहीं करती है।

जस्टिस एमआर शाह और कृष्ण मुरारी की पीठ ने ऐसा मानते हुए दो वकीलों द्वारा दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने दावा किया था कि नई मूर्ति भारत के राज्य प्रतीक (अनुचित उपयोग का निषेध) अधिनियम, 2005 के तहत अनुमोदित राष्ट्रीय प्रतीक के डिजाइन के विपरीत है।

याचिकाकर्ता के इस तर्क पर कि नए प्रतीक में शेर अधिक आक्रामक प्रतीत होते हैं, जस्टिस शाह ने मौखिक रूप से कहा कि "यह धारणा व्यक्ति के दिमाग पर निर्भर करती है"।

याचिकाकर्ता एडवोकेट अल्दानिश रीन ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय प्रतीक के स्वीकृत डिजाइन के संबंध में कलात्मक नवाचार नहीं हो सकता है। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि मूर्ति में "सत्यमेव जयते" का लोगो नहीं है। हालांकि, पीठ ने कहा कि अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं है।

बेंच ने कहा,

"याचिकाकर्ता पक्ष को व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद और जिस प्रतीक की शिकायत की गई है, उसका अध्ययन करने के बाद, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिनियम 2005 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, नई दिल्ली पर स्थापित भारत के राज्य प्रतीक को कम से कम अधिनियम 2005 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। रिट याचिका खारिज की जाती है।"

दो एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड, अल्दानिश रीन और रमेश कुमार मिश्रा द्वारा दायर याचिका के अनुसार, नया प्रतीक भारत के राज्य प्रतीक (अनुचित उपयोग का निषेध) अधिनियम, 2005 की अनुसूची में राज्य प्रतीक के विवरण और डिजाइन का उल्लंघन करता है।

याचिका में तर्क दिया गया था कि संबंधित प्रतीक में शेर क्रूर और आक्रामक प्रतीत होते हैं, उनके मुंह खुले और दांत बाहर दिखाई देते हैं, जबकि अशोक के सारनाथ का शेर "शांत और नियंत्रित" है। याचिका में आगे कहा गया कि चार शेर बुद्ध के चार मुख्य आध्यात्मिक दर्शन के प्रतिनिधि हैं, केवल एक डिजाइन नहीं है, बल्कि इसका सांस्कृतिक और दार्शनिक महत्व है।

सरकार द्वारा स्वयं राज्य प्रतीक के अनुचित उपयोग के मुद्दे पर कानून चुपर है, यह स्वीकार करते हुए याचिका संवैधानिक ढांचे पर निर्भर करती है।

याचिका की मुख्य चुनौती यह है कि राज्य के प्रतीक के डिजाइन में बदलाव इसकी पवित्रता का उल्लंघनहै; स्पष्ट रूप से मनमाना है; और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के मस्टर को पास नहीं करता है।

यह भी तर्क दिया गया कि केंद्र सरकार द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना प्रतीक में बदलाव करना अनुच्छेद 21 का अपमान है, जिसमें 'किसी के राष्ट्रीय गौरव और संवैधानिक विश्वास' के अधिकार की परिकल्पना की गई थी।

केस टाइटल: अल्दानिश रीन और दूसरा बनाम यूनियन ऑफ इं‌डिया WP (C) No 609/2022 X

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