वकीलों को किसी अन्य माध्यम से आजीविका की अनुमति नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने महामारी के चलते वकीलों की वित्तीय कठिनाइयों पर टिप्पणी की
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दोहराया कि अधिवक्ता किसी अन्य पेशे का अभ्यास नहीं कर सकते हैं और उन्हें "किसी अन्य माध्यम से" आजीविका अर्जित करने की अनुमति नहीं है।"
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने कहा कि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि अधिवक्ता उन नियमों से बंधे हुए हैं, जो उनकी आय को केवल पेशे तक सीमित रखते हैं। उन्हें किसी अन्य माध्यम से आजीविका कमाने की अनुमति नहीं है।
COVID-19 प्रेरित लॉकडाउन के बीच वकीलों की वित्तीय कठिनाइयों, जो काम के नुकसान के चलते हुई हैं, के मामले में स्वतः संज्ञान कार्यवाही के दौरान ये टिप्पणी की गई थी।
पीठ ने COVID-19 के बीच वकीलों की वित्तीय कठिनाइयों पर संज्ञान लेकर बीसीआई, राज्य बार काउंसिल को नोटिस जारी किया था।
दरअसल बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्याय VII के नियम 47 से 52 नियम अधिवक्ताओं को अन्य रोजगार करने से रोकते हैं। नियम 47 में कहा गया है कि एक वकील किसी भी व्यवसाय में "व्यक्तिगत रूप से संलग्न" नहीं होगा, हालांकि वह एक फर्म में एक स्लीपिंग पार्टनर हो सकता है। नियम 48 बताता है कि एक वकील किसी कंपनी का प्रबंध निदेशक या सचिव नहीं होगा। नियम 49 एक अधिवक्ता को किसी भी व्यक्ति, सरकार, फर्म, निगम या संबंधित का "पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी" होने से रोकता है, जब तक वह अभ्यास करना जारी रखता है।
इन "व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानक" को सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा बरकरार रखा गया है।
हनीराज एल चुलानी (डॉ।) बनाम बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा, गोवा (1996) 3 SCC 342 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक चिकित्सा व्यवसायी को निम्नलिखित शब्दों में एक वकील के रूप में नामांकित करने की याचिका से इनकार कर किया:
" इसमें कोई संदेह नहीं है कि सही है कि जीने के अधिकार में आजीविका का अधिकार भी शामिल है। हालांकि अपीलकर्ता को आजीविका के उनके अधिकार से वंचित नहीं किया गया है। वह पहले से ही एक चिकित्सा व्यवसायी के पेशे में हैं। वह अपने धनुष में दूसरा तीर लगाना चाहता है। वह चाहते हैं कि एक साथ अतिरिक्त या और आजीविका अर्जित करने की दृष्टि से कानून का अभ्यास करने की अनुमति दी जाए। जहां तक उनकी पूर्वोक्त मांग का संबंध है, तो नियम की आवश्यकता है कि जब तक वह अन्य अभ्यास नहीं छोड़ते हैं और पूरी तरह से कानूनी रूप से नहीं जुड़ते हैं, कानूनी पेशे में प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती। "
पीठ ने यह जोड़ा,
"कानूनी पेशे पर पूर्णकालिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है और एक समय में दो घोड़ों या अधिक की सवारी करने वाले को एक अधिवक्ता की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। उन्हें पूर्णकालिक अधिवक्ता होना चाहिए या बिल्कुल नहीं होना चाहिए।"
इसके बाद हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शिव कुमार पांखा और अन्य बनाम इलाहाबाद हाईकोर्ट और अन्य में इसका पालन किया।
इसके विपरीत, बार काउंसिल ऑफ गुजरात ने हाल ही में वर्तमान लॉकडाउन स्थिति के कारण इस वर्ष के अंत तक वैकल्पिक नौकरियों / व्यवसाय अपनाने के लिए, कठिनाई का सामना कर रहे जरूरतमंद अधिवक्ताओं को अनुमति देने का प्रस्ताव किया है।
हालांकि ये प्रस्ताव बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया से मंज़ूरी के लिए लंबित है और अभी लागू होना बाकी है।
राज्य बार काउंसिल ने कहा था,
" रविवार को आयोजित एक बैठक में, पिछले तीन महीनों के दौरान 75,000 से अधिक वकीलों के लिए वित्तीय स्थिति कठिन रही है और उनमें से कई अपने परिवार की जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे हैं। इसलिए यह तय किया गया है कि जरूरतमंद वकीलों पेशे की गरिमा वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कोई अन्य नौकरी / व्यवसाय कर सकते हैं। ऐसे वकीलों को 31 दिसंबर, 2020 तक अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 से छूट दी जाएगी। "
अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 वकीलों को कानूनी प्रैक्टिस के अलावा किसी अन्य पेशे, नौकरी या व्यवसाय में संलग्न होने पर अभ्यास करने का लाइसेंस रखने से रोकती है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 महामारी के कारण वकीलों को पेश आ रही वित्तीय कठिनाइयों का स्वतःसंज्ञान लिया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक बेंच बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को महामारी के चलते मुकदमेबाजी के घटते कार्य के कारण हुए नुकसान पर वकीलों की वित्तीय सहायता के लिए दिशा-निर्देश मांगे गए हैं।
बेंच ने 2 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए केंद्र, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, राज्य बार काउंसिल, प्रत्येक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और मान्यता प्राप्त हाई कोर्ट बार एसोसिएशनों को नोटिस जारी किया। बार एसोसिएशनों को यह बताने के लिए निर्देशित किया गया है कि योग्य वकीलों के लिए राहत के लिए फंड क्यों नहीं स्थापित किया जा सकता। वकीलों की वित्तीय सहायता के लिए स्वतःसंज्ञान पर बीसीआई की याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि बीसीआई के पास जरूरतमंद वकीलों की मदद के लिए धन नहीं है।
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