अपमानजनक टिप्पणी वाली याचिका पर हस्ताक्षर करने वाला वकील कोर्ट की अवमानना ​​का दोषी : सुप्रीम कोर्ट

Update: 2022-11-12 09:55 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को याचिकाकर्ता और एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड को एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ टिप्पणी की थी, जो प्रकृति में अत्यधिक अवमाननापूर्ण थीं।

जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की एक पीठ ने एमवाई शरीफ और अन्य बनाम नागपुर हाईकोर्ट बेंच माननीय न्यायाधीश और अन्य के मामले में संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया, जिसमें याचिकाकर्ता और एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड से जवाब मांगा कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्रवाई शुरू की जाए।

बेंच ने उपरोक्त मिसाल का जिक्र करते हुए कहा,

"यहां तक ​​कि एक वकील जो इस तरह के अपमानजनक और तिरस्कारपूर्ण बयानों पर अपने हस्ताक्षर करता है, वह भी अदालत की अवमानना ​​करने का दोषी है।"

शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा एसएलपी में दिए गए कथन "न केवल कर्नाटक हाईकोर्ट के लिए अपमानजनक हैं बल्कि प्रकृति में अत्यधिक अवमाननापूर्ण भी हैं।"

पीठ ने याचिकाकर्ता मोहन चंद्र पी और एओआर एडवोकेट विपिन कुमार जय दोनों को सुनवाई की अगली तारीख यानी 2 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा है।

कोर्ट ने एमवाई शरीफ के फैसले में कहा था कि कोई भी एडवोकेट जो किसी आवेदन या दलील पर हस्ताक्षर करता है, जिसमें ऐसा मामला होता है जो न्यायालय को बदनाम करता है या किसी भी तरह से पर्याप्त आधार के अस्तित्व के बारे में खुद को संतुष्ट किए बिना न्याय के काम में बाधा या देरी करता है, वह कोर्ट की अवमानना ​​का दोषी है।

देश की शीर्ष अदालत कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले को खारिज करते हुए दायर एक एसएलपी पर विचार कर रही थी जिसमें हाईकोर्ट ने कर्नाटक राज्य द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के चयन की चुनौती को खारिज कर दिया था।

हाईकोर्ट ने उनकी अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता ने स्वच्छ हाथों से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया नहीं था और मामले में भौतिक तथ्यों को दबाने का भी दोषी था।

हाईकोर्ट ने इस प्रकार अपील को खारिज करते हुए अपीलकर्ता पर 5,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो उसे एडवोकेट्स एसोसिएशन, बेंगलुरु में जमा करवाने के लिए कहा गया।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को पक्षपात करते हुए और याचिकाकर्ता को परेशान करने और प्रचार हासिल करने के लिए निर्णय दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हाईकोर्ट ने गुप्त उद्देश्य के लिए 5,00,000 रुपये का अनुकरणीय जुर्माना लगाया।

केस : मोहन चंद्र पी. बनाम कर्नाटक राज्य | एसएलपी (सीआरएल) 19043/2022

साइटेशन 2022 लाइवलॉ (एससी) 952

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