Breaking: CJI BR गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील पर अवमानना कार्यवाही की मंज़ूरी

Update: 2025-10-16 06:14 GMT

अटॉर्नी जनरल (AG) आर. वेंकटरमणि ने एडवोकेट राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति दी, जिन्होंने पिछले सप्ताह कोर्ट रूम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी.आर. गवई पर कथित तौर पर जूता फेंकने की कोशिश की थी।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष, सीनियर एडवोकेट विकास सिंह और सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने संयुक्त रूप से दूसरे सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया और आपराधिक अवमानना मामले को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।

विकास सिंह ने पीठ को सूचित किया कि AG ने मंज़ूरी दे दी है और उन्होंने इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध करने की मांग की।

SG तुषार मेहता ने इस तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा,

"माननीय AG ने सहमति दे दी है। मैं भी अपने मित्र के साथ शामिल होता हूं और योर लॉर्डशिप से अवमानना पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। यह संवैधानिक अखंडता का मामला है, जिस पर प्रश्न उठाया जा रहा है।"

विकास सिंह ने यह भी कहा कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अवरुद्ध करने के लिए जॉन डो आदेश की भी मांग कर रहे हैं।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने सवाल किया कि क्या इस मुद्दे को और आगे बढ़ाना चाहिए, यह बताते हुए कि CJI ने स्वयं इस घटना को माफ़ कर दिया है।

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा,

"माननीय CJI अत्यंत उदार रहे हैं। यह दर्शाता है कि संस्था इस तरह की घटनाओं से प्रभावित नहीं होती है।"

इसके जवाब में विकास सिंह ने कहा कि जिस तरह से यह घटना सोशल मीडिया पर जारी है और प्रचार पा रही है, उससे संस्था को कुछ नुकसान हो रहा है।

SG मेहता ने CJI के इस कृत्य को महिमा की अभिव्यक्ति बताया लेकिन कहा कि कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग करके इस घटना को सही ठहराना चिंता का विषय है। उन्होंने इसे संस्थागत अखंडता का मामला बताया।

जस्टिस बागची ने सवाल किया कि क्या इस मुद्दे को फिर से उठाने से प्रचार चाहने वालों को और अवसर नहीं मिलेगा। जस्टिस बागची ने कोर्ट के समय के अन्य प्राथमिकता वाले मामलों से भटकने पर भी चिंता व्यक्त की।

उन्होंने कहा,

"जिस क्षण आप अब कोई कार्रवाई करेंगे, वह एपिसोड नंबर 2 बन जाएगा।"

विकास सिंह ने हालांकि ज़ोर देकर कहा कि आरोपी किशोर ने अपने कृत्य पर कोई पश्चाताप व्यक्त नहीं किया और वह अपने कृत्य का महिमामंडन करते हुए बयान दे रहा है।

खंडपीठ ने इस मामले को दिवाली की छुट्टियों के बाद कोर्ट खुलने पर सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। विकास सिंह ने कहा कि वह बार (वकीलों की संस्था) की नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे और उन्होंने पिछले सप्ताह जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की टिप्पणी का उल्लेख किया, जिन्होंने इस घटना को संस्था पर अपमान करार दिया था।

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